लूट के चार आरोपियों को सात साल की सजा:एडीजे कोर्ट ने सुनाया फैसला, बदमाशों ने 2018 में की थी वारदात

अपर जिला एवं सेशन कोर्ट ने सदर व रतननगर थाना क्षेत्र के लूट के दो मामलों में चार आरोपियों को सात-सात साल की सजा सुनाई हैं। मामला वर्ष 2018 का है। अपर लोक अभियोजक राजेश माटोलिया ने बताया कि 27 फरवरी 2018 को देपालसर मोड पर आरोपी जसरासर निवासी पवन राठौड़ उर्फ एपी, जसरासर निवासी गोविन्द सिंह राठौड़ व अन्य तीन आरोपियों ने प्रतिभा नगर के मोहनलाल सैनी से कार व 17 हजार नगद, पर्स, एटीएम छीन लिए। मोहनलाल सैनी ने सदर थाने में लूट का मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। एडीजे राजेन्द्र चैधरी ने पत्रावली पर आए मौखिक व दस्तावेज साक्ष्य व सबूतों का गहन अवलोकन कर दोनों पक्षों की बहस सुनी। मामले में पांच आरोपियों में से दो पवन राठौड़ उर्फ एपी, गोविन्द सिंह राठौड़ को सात वर्ष का कारावास व 10 हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया। दूसरे मामले में इन पांचों आरोपियों ने धीरासर चारणान के सत्यनारायण के साथ नाकरासर गांव के पास आरोपियों ने उसकी बाइक के आगे गाड़ी लगाकर रूकवाया। आरोपियों ने सत्यनारायण के साथ मारपीट की तथा उसकी जेब 5500 रुपए, मोबाइल व बाइक की चाबी छीनकर वहीं पटकर चले गए। इस मामले में एडीजे राजेन्द्र चैधरी ने आरोपी रामपुरा बास निवासी सुनील हुड्डा, बिल्लू उर्फ इमदाद को सात साल के कारावास व 20 हजार जुर्माने से दण्डित किया। सरकार की आर से पैरवी अपर लोक अभियोजक राजेश माटोलिया ने की। फैसले के बाद कल देर शाम आरोपियों को कोर्ट से बाहर निकला गया था इसलिए खबर सुबह जल्दी दे रहा हूं।

FacebookMastodonEmail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *