राजस्थान सरकार ने लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान के तहत आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसके तहत पात्र सेनानियों को सम्मान राशि, चिकित्सा सहायता और निःशुल्क परिवहन सुविधा प्रदान की जाएगी। झालावाड़ के एडीएम अनुराग भार्गव ने बताया कि इस योजना के लिए वे लोकतंत्र सेनानी पात्र होंगे जो 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक की आपातकाल अवधि के दौरान आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1971, भारत रक्षा नियम 1971, अथवा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधानों के तहत सामाजिक एवं राजनीतिक गतिविधियों के कारण जेल या पुलिस थानों में निरुद्ध रहे हों। पात्र आवेदक अपने आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में जिला कलेक्टर कार्यालय में जमा कर सकते हैं। यदि किसी लोकतंत्र सेनानी का निधन हो चुका है, तो उनके पति या पत्नी आवेदन कर सकेंगे।
जहां निरुद्ध रखे जाने संबंधी अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं, वहां आवेदक का स्वयं का शपथ पत्र स्वीकार किया जाएगा। ऐसे शपथ पत्र को दो सहबंदियों द्वारा प्रमाणित किया जाना आवश्यक होगा।


