लोगों की फाइलें देरी से निपटाईं तो हर केस में लगेगा पांच हजार रुपए जुर्माना : जंजुआ

अकाउंटेबिलिटी कमीशन के चीफ कमिश्नर वीके जंजुआ ने अफसरों संग मीटिंग कर सरकार की ओर से लोगों की सहूलियत के लिए दी जा रही ऑनलाइन सर्विसेज के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा कि सेवाओं का लाभ तय डेडलाइन के मुताबिक लोगों को नहीं मिला तो प्रति मामले के हिसाब से 5-5 हजार जुर्माना लगाया जाएगा। लेट सर्विस मिलने पर लोग ऑनलाइन पोर्टल connect.punjab.gov.in पर जाकर शिकायत कर सकते हैं। सरकारी विभागों को सर्विसेज के रेट और डेडलाइन बोर्डों पर लिखकर दफ्तर के बाहर लगाना अनिवार्य होगा। बता दें कि यह शिकायत सिटीजन करेगा मगर जुर्माना कमीशन को जाएगा। निर्धारित दिनों में सेवाएं उपलब्ध न कराने पर अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करने पर अधिकारी आवेदन पर केवल एक बार ही आपत्ति कर सकता है। मीटिंग में एडीसी जनरल ज्योतिबाला ने बताया कि हर सप्ताह सभी विभागों की लंबित मामलों की समीक्षा की जा रही है। 3 दिन पहले बीते 18 अप्रैल को ट्रांसपोर्ट विभाग की तरफ से सिटीजन को लेट सर्विस देने पर 5 हजार का जुर्माना लगाया जा चुका है। किसी को समय पर लाभ नहीं मिलता है तो मिनी सचिवालय स्थित कमरा-145 में शिकायत दर्ज करा सकता है। चीफ कमिश्नर जंजुआ ने मिनी सचिवालय में सेवा केंद्रों के माध्यम से लोगों को दी जा रही सेवाओं के बारे विस्तार से चर्चा की। अधिकारियों को निर्देश दिया कि समय पर सेवाएं देना सुनिश्चित करें। लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अफसर अपने विभागों की पेंडेंसी तेजी से क्लियर करवाएं। इस मौके पर निगम कमिश्नर गुलप्रीत सिंह औलख, एडीसी मेजर अमित सरीन, असिस्टेंट कमिश्नर गुरसिमरनजीत कौर, एसडीएम मनकंवल सिंह चहल, एसडीएम गुरसिमरन सिंह ढिल्लो, एसडीएम रविंदर सिंह अरोड़ा, एसडीएम अमनदीप कौर, एसडीएम खुशप्रीत सिंह, आरटीए सेक्रेटरी खुशपाल सिंह, डीसीपी विजय आलम सिंह, सिविल सर्जन डॉ. किरणदीप कौर व अन्य मौजूद रहे।

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