जांजगीर| जिले में आयोजित होने वाली शैक्षणिक सत्र 2025-26 की स्कूली और कॉलेज वार्षिक परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सक्ती कलेक्टर और जिला दण्डाधिकारी अमृत विकास तोपनो ने ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण संबंधी आदेश जारी किया है। आदेश का उद्देश्य परीक्षार्थियों को शांत माहौल उपलब्ध कराना और उनकी पढ़ाई में किसी तरह की बाधा न आने देना है। जारी आदेश के अनुसार पर्यावरण और वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 तथा छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 18 के तहत जिले में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों और शोर उत्पन्न करने वाले उपकरणों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। हालांकि अधिनियम की धारा 13 में वर्णित विशेष अवसरों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है।


