वाहन चालकों के लिए राहत भरी खबर:केंद्र सरकार के आदेश- अब अधूरे नेशनल एक्सप्रेस-वे पर नहीं देना होगा पूरा टोल, आज से 25 प्रतिशत कम लगेगा

नेशनल एक्सप्रेस-वे पर सफर करने वाले करोड़ों वाहन चालकों के लिए राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार ने टोल टैक्स वसूलने के पुराने नियमों में बड़ा संशोधन किया है । अब यदि कोई एक्सप्रेस-वे पूरी तरह बनकर तैयार नहीं हुआ है और उसके कुछ ही हिस्से को यातायात के लिए खोला गया है, तो यात्रियों से एक्सप्रेस-वे की महंगी दरों के बजाय ”नेशनल हाईवे” वाली सस्ती दरों पर टोल लिया जाएगा । अभी तक नियम यह था कि एक्सप्रेस-वे का जितना हिस्सा भी चालू होता था, उस पर सामान्य हाइवे से 25% अधिक टोल वसूला जाता था। सरकार ने माना है कि जब तक एक्सप्रेस-वे शुरू से अंत तक (End-to-End) नहीं खुलता, तब तक यात्रियों को वह निर्बाध सुविधा नहीं मिलती जिसके लिए वे अतिरिक्त पैसा देते हैं । यह नया नियम 15 फरवरी 2026 से पूरे देश में प्रभावी हो जाएगा । इस संबंध में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने आदेश जारी किया है। वाहन चालकों को क्या होगा सीधा फायदा एक्सप्रेस-वे पर लगने वाला अतिरिक्त 25% ”प्रीमियम टोल” अब तब तक नहीं लगेगा जब तक रूट पूरा न हो जाए। कम टोल होने से लोग पुराने, भीड़भाड़ वाले रास्तों के बजाय एक्सप्रेस-वे के खुले हुए हिस्सों का चुनाव करेंगे। सस्ते टोल के चलते वाहन चालक एक्सप्रेस-वे पर आएंगे, जिससे पुराने हाईवे पर जाम कम होगा और लॉजिस्टिक्स व यात्रियों की आवाजाही तेज होगी । ट्रैफिक जाम में कमी आने से वाहनों का ईंधन बचेगा और प्रदूषण के स्तर में भी गिरावट आएगी। किन मार्गों व परिस्थितियों में मिलेगा लाभ…

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