भास्कर न्यूज|गुमला जिला परिवहन पदाधिकारी राकेश कुमार गोप, मोटरयान निरीक्षक एवं सुरक्षा के टीम द्वारा पालकोट रोड केओ कॉलेज के सामने में मोटरसाइकिल वाहन चेकिंग के दौरान ड्राइवरों को जागरूकता अभियान चलाया गया। सड़क सुरक्षा के नियमों के अनुपालन तथा गुमला में के ओ कॉलेज के सामने में वाहन चेकिंग के दौरान पकड़े जाने 160 लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने को लेकर सड़क-सुरक्षा के टीम के द्वारा रोड सेफ्टी काउंसलिंग की गई। वाहन चेकिंग के दौरान बाइक चालकों से 80,000 हजार रुपए का चालन काटा गया। इस दौरान लोगों को यातायात नियमों एवं वाहन चलाते समय हेलमेट एवं सीट बेल्ट जैसे सुरक्षित उपकरणों के इस्तेमाल से कैसे सड़क पर होने वाले दुर्घटनाओं को कम किया जा सकता है और अपनी व यातायात का उपयोग कर रहे अन्य व्यक्तियों के जान की रक्षा की जा सकती है। इस दौरान आए लोगों को यातायात नियमों एवं वाहन चलाते समय हेलमेट एवं सीट बेल्ट जैसे सुरक्षित उपकरणों के इस्तेमाल से कैसे सड़क पर होने वाले दुर्घटनाओं को कम किया जा सकता है और अपनी व यातायात का उपयोग कर रहे अन्य व्यक्तियों के जान की रक्षा की जा सकती है। मोटरवाहन जनित सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की सहायता करने के उद्देश्य से गोल्डन ऑवर अस्पताल पहुंचाने में वाले नेक व्यक्ति (Good Samaritan) को प्रोत्साहित करने हेतु 2,000/-(दो हजार) रुपए मात्र नगद के साथ प्रशस्ति पत्र प्रदान करने की योजना लागू है। इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार के साथ ताकि किसी भी व्यक्ति के सड़क दुर्घटना के क्रम में घायल व्यक्ति को एक घंटा के अंदर (गोल्डन ऑवर में) अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को पांच हजार रुपए की पुरस्कार राशि एवं प्रशस्ति पत्र दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावे दुर्घटना से पीड़ित व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले अस्पताल में अपना नाम दर्ज कराएं, ताकि चिकित्सक प्रमाणित कर सकें कि घायल व्यक्ति को किसने मदद की है उस मददकर्ता को गुड सेमेरिटन के तहत 2,000 रुपए एवं प्रशस्ति पत्र दी जा सके। साथ ही सड़क हादसों में मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से लोगों को इस संशोधित अधिनियम की ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्रदान की जा सके और लोग एक दूसरे को इसके प्रति जागरूक कर सके एवं इसके साथ साथ हिट एंड रन के बारे में बिस्तर पूर्वक बताया गया। किसी अज्ञात वाहन से दुर्घटना घटित होने पर 2,00000 (दो लाख) एवं गंभीर रूप से घायल होने पर 50,000 (पचास हजार) का प्रावधान है।