रायपुर की पिछले दिनों अंधड़-तूफान और बारिश के चलते हवा से होर्डिंग्स फटने की ढेर सारी शिकायते मिली थी। वही रायपुर नगर निगम ने मानसून से पहले होर्डिंग के स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट करवाने के निर्देश दिए है। वही निगम कमिश्नर ने शहर में बिना अनुमति संचालित हो रहे अवैध होर्डिंग पर तत्काल कार्रवाई कर जुर्माना वसूल करने कहा है। नगर निगम ने अपने आदेश में कहा कि ऐसे विज्ञापन एजेंसी संचालक जिनकी एक साल की विज्ञापन स्वीकृति अवधि भी पूरी हो चुकी है। वे ऐसे युनिपोल, होर्डिंग की जाँच सर्टिफाइड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग से करवाए। इन बिन्दुओं में जांच करवाने के निर्देश अनुमित निरस्त की जाएगी निगम अधिकारी अंजली शर्मा ने बताया कि पब्लिक की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए सभी विज्ञापन एजेंसियों को अनिवार्य रूप क्चरल सेफ्टी आडिट करवाने के निर्देश दिए गए है। अगल तय समय में किसी भी एजेंसी की सर्टिफिकेशन रिपोर्ट जमा नहीं की जाएगी तो उनकी अनुमति भी निरस्त की जाएगी।