विद्युत समाधान योजना की अवधि बढ़ी:अब 31 मार्च 2026 तक मिलेगा 90% सरचार्ज माफी का लाभ

मध्यप्रदेश सरकार की समाधान योजना 2025-26 के द्वितीय और अंतिम चरण की अवधि बढ़ाकर अब 31 मार्च 2026 तक कर दी गई है। यह योजना पूर्व में 28 फरवरी तक लागू थी। योजना की शुरुआत 3 नवम्बर 2025 को की गई थी। योजना के तहत तीन माह से अधिक समय से बकाया रखने वाले बिजली उपभोक्ताओं को एकमुश्त भुगतान करने पर सरचार्ज में 70 से 90 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है। वहीं, किस्तों में भुगतान करने पर 50 से 60 प्रतिशत तक सरचार्ज माफी का प्रावधान है। सरकार ने ऐसे उपभोक्ताओं से अपील की है कि जो अब तक योजना का लाभ नहीं ले सके हैं, वे 31 मार्च 2026 तक पंजीयन कराकर बकाया राशि जमा करें और सरचार्ज में अधिकतम छूट का लाभ उठाएं। यह योजना उन उपभोक्ताओं के लिए लाई गई है जो बढ़ते सरचार्ज के कारण मूलधन राशि जमा नहीं कर पा रहे थे। योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को विद्युत कंपनी के पोर्टल पर पंजीयन करना होगा। पंजीयन के दौरान श्रेणी अनुसार राशि निर्धारित की गई है। घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं को कुल बकाया राशि का 10 प्रतिशत और गैर-घरेलू एवं औद्योगिक उपभोक्ताओं को कुल बकाया राशि का 25 प्रतिशत जमा करना होगा। पंजीयन के बाद उपभोक्ता योजना में शामिल होकर सरचार्ज माफी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी विद्युत वितरण कंपनियों की वेबसाइटों पर उपलब्ध है। साथ ही, उपभोक्ता अपने नजदीकी विद्युत वितरण केंद्र पर संपर्क कर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

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