विधायक सुखपाल खैहरा की जमानत रद्द करने वाले याचिका खारिज:ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी याचिका; खैहरा बोले-राजनीति से प्रेरित था केस

पंजाब में कपूरथला के भुलत्थ क्षेत्र से कांग्रेसी MLA सुखपाल सिंह खैहरा की जमानत याचिका के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची ईडी की याचिका का खारिज कर दिया गया है। इस बारे में कांग्रेस के एमएलए सुखपाल सिंह खैहरा ने खुद वीडियो जारी कर जानकारी साझा की। विधायक खैहरा ने कहा- साथियों, मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की उस अर्जी को खारिज कर दिया है, जिसमें मेरी जमानत रद्द करने की मांग की गई थी। जोकि मेरे खिलाफ राजनीति से प्रेरित मामले में 2022 में कोर्ट में दायर की गई थी। विधायक बोले- करोड़ों गबन करने वालों के पीछे जाए ईडी कांग्रेस के विधायक सुखपाल सिंह खैहरा ने कहा- वाहेगुरु की कृपा से आज सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया है। साल 2021 में मेरे घर पर ईडी ने रेड किया था। चुनाव से पहले मुझे अरेस्ट कर पटियाला जेल भेजा गया। बाद में हाईकोर्ट से मुझे उक्त केस में रैगुलर बेल मिली। उसके बाद से ही ईडी की कोशिश थी कि किसी तरह से मुझे दोबारा जेल भेजा जाए और मुझे अरेस्ट किया जा सके। विधायक खैहरा ने आगे कहा- सच्ची बात में बहुत ताकत होती है। मैंने कुछ गलत नहीं किया किसी के साथ। खैहरा ने आगे कहा- मेरा ईडी से आग्रह है कि करोड़ों रुपए लूटने वाले लोगों को छोड़कर आम लोगों को परेशान न करें। ऐसे ही पंजाब सरकार ने भी मेरे पर केस दर्ज किया था। इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत में उक्त केस में कार्रवाई पर रोक लगाई थी।

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