राज्य में सरकार बदलते ही जेडीए, निगम और पालिकाओं में डेपुटेशन पर लगे कर्मचारी अधिकारियाें काे मूल विभाग में भेजने के आदेश हुए थे, खुद यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने विधानसभा में कहा था कि जाे अधिकारी कर्मचारी 5 साल से ज्यादा समय से डेपुटेशन पर लगे हैं, उन्हें मूल विभाग में भेजा जाएगा। इसके बाद कुछेक कर्मचारी अधिकारियाें काे मूल विभाग भेज दिया, लेकिन स्थाई भर्ती नहीं हाेने से कामकाम प्रभावित हाेने लगा ताे मनचाहे कार्मिकाें के लिए फिर मनपसंद विभाग में पदस्थापन करने के लिए प्रतिनियुक्ति का रास्ता खाेल दिया। यूडीएच विभाग ने हाल में नगर निगम, पालिकाें में प्रशासनिक, तकनीकी और अधीनस्थ कर्मचारियाें काे डेपुटेशन और संविदा पर लगाने का नाेटिफिकेशन जारी कर दिया। इसमें रिटायर हाे चुके सेवानिवृत्त कर्मचारी अधिकारी भी संविदा पर लगने के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहे हैं कि फिलहाल ट्रांसफर बैन है तो डेपुटेशन के बहाने अपने चहेते को जेडीए में बिठाया जा सकता है। चतुर्थ श्रेणी से लेकर एटीपी तक 3999 पदों पर होगी प्रतिनियुक्ति
आदेश के अनुसार निकायों में अधिशासी अधिकारी (ईओ) से लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के कुल 3999 पदों पर प्रतिनियुक्ति का आदेश निकाला है। इन पदों में अधिशासी अधिकारी द्वितीय से चतुर्थ, राजस्व अधिकारी, कर निर्धारक, संयुक्त विधि परामर्शी, उप विधि परामर्शी, वरिष्ठ विधि अधिकारी, सहायक विधि परामर्शी, स्वास्थ्य अधिकारी के पद सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, उप नगर नियोजक, सहायक नगर नियोजक, नगर नियोजन सहायक, प्रारूपकार, सहायक लेखाधिकारी, कनिष्ठ लेखाधिकारी, राजस्व निरीक्षक, सहायक राजस्व निरीक्षक, सफाई निरीक्षक, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक और अन्य कर्मचारी लिए जाएंगे। 3 साल बाद भी शाखा नहीं बदली
1932 पद वाले जेडीए 429 पदाें पर दूसरे विभागाें के अधिकारी कर्मचारी लगे हुए है। इनमें अलग-अलग विंग में पदास्थापित 50 से ज्यादा कर्मचारी अधिकारी 5 साल से ज्यादा समय से डेपुटेशन पर जमे हैं। मंत्री ने कहा था प्रतिनियुक्ति पर लगे कर्मचारी अधिकारी काे 3 साल में ट्रांसफर किया जाएगा, लेकिन करीब 20 कर्मचारी अधिकारी एक ही जगह तैनात हैं। 26 जुलाई 2024 को विधानसभा “यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा था कि अब यूडीएच विभागाें में 5 साल से ज्यादा कोई डेपुटेशन पर नहीं रहेगा। ऐसे कर्मचारियों को तत्काल मूल विभाग में भेजा जाएगा। कोई भी कर्मचारी 3 साल से ज्यादा एक शाखा में नहीं रहेगा।” 12 दिसंबर 2024 का आदेश “निकायों में अधिशासी अधिकारी (ईओ) से लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के कुल 3999 पदों पर प्रतिनियुक्ति का आदेश निकाला है।”


