सड़क पर मवेशियों को छोड़ा तो की जाएगी सख्त कार्रवाई

सोनहत क्षेत्र में लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए अनुविभागीय दण्डाधिकारी राकेश साहू ने आवारा पशुओं पर सख्ती बरतने का आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार, अगले दो माह तक यदि कोई पशु मालिक अपने पशुओं को सड़क या सार्वजनिक स्थलों पर आवारा छोड़ता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम ने बताया कि स्थानीय मार्गों, राज्यीय व राष्ट्रीय राजमार्गों पर आवारा पशुओं के कारण दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। इससे न केवल मानव जीवन, पशुओं और संपत्ति को नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि कानून व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। विशेष रूप से आपातकालीन सेवाओं के वाहनों को भी बाधा हो रही है। बता दें कि उच्च न्यायालय ने भी इस मुद्दे पर डब्ल्यूपी (पीआईएल) 58/2019 में राज्य शासन से जवाब मांगा है। आदेश में कहा गया है कि सड़क पर पशुओं को आवारा छोड़ना भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 291 तथा पशु कुरता अधिनियम 1960 की धारा 11(1) के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। एसडीएम ने सभी पशुपालकों को निर्देश दिया है कि वे अपने पशुओं को बांधकर रखें और सार्वजनिक स्थलों पर एकत्र न होने दें। आदेश का उल्लंघन पर जुर्माना एवं सजा के साथ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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