नर्मदापुरम जिले के पिपरिया में प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण नहीं करने पर तहसीलदार और नायब तहसीलदार पर पेनाल्टी की गई है। नर्मदापुरम कलेक्टर सोनिया मीना ने सोमवार को तहसीलदार और नायब तहसीलदार पर 5-5 हजार रुपए पेनाल्टी (अधिरोपित शास्ति राशि) करने के आदेश दिए। नर्मदापुरम कलेक्टर सोनिया मीना ने लोक सेवाओं के प्रदान की गारण्टी अधिनियम 2010 के अंतर्गत (4.13) भूमि का सीमांकन सेवाओं के समय सीमा बाहर लंबित प्रकरणों पर पिपरिया तहसीलदार वैभव बैरागी, अपर तहसीलदार तीरथ लाल इरपाचे और नायब तहसीलदार दीप्ति चौधरी (ग्रामीण) को मप्र लोक सेवा के प्रदान की गारण्टी अधिनियम 2010 की धारा 5(2) के तहत उक्त सेवाओं के आवेदनों को बिना किसी पर्याप्त तथा युक्तियुक्त कारण से सेवा प्रदान करने में विलंब का दोषी पाया। मप्र लोक सेवा के प्रदान की गारण्टी अधिनियम 2010 के विहित प्रावधानों के तहत द्वितीय अपील प्राधिकारी के क्षेत्राधिकार का उपयोग करते हुए पदाभिहित अधिकारी वैभव बैरागी तहसीलदार पिपरिया, तीरथ लाल इरपाचे अपर तहसीलदार पिपरिया एवं दीप्ति चौधरी नायब तहसीलदार नर्मदापुरम (ग्रामीण) पर अधिनियम की धारा 7(1) की कंडिका (क) एवं (ख) के तहत एकमुश्त 5-5 हजार रुपए जुर्माने की शास्ति अधिरोपित (पेनाल्टी) की है। संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अधिरोपित शास्ति की राशि 5 -5 हजार रुपए 3 दिनों में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के शीर्ष में चालान द्वारा जमा करें।