समुद्र के जरिए मॉल भेजने के नियम बताए

भास्कर न्यूज | जालंधर जालंधर इंडस्ट्रियल एंड ट्रेडर्स जॉइंट एक्शन कमेटी के जागरुकता समारोह में उद्यमियों को व्यापारिक क्षेत्र में जोखिम प्रबंधन और बीमा नियमों की जानकारी दी गई। जालंधर की फै​िक्ट्रयों का मॉल समुद्री जहाजों के जरिए विदेशों को भेजा जाता है। इस माल के समुद्री मार्ग के दौरान किए जाने वाले बीमा के नियमों की जानकारी दी गई। इस समारोह में गौरव जैन ने विचार रखे। वह प्रमुख बीमा कंपनियों के राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड के सदस्य हैं। जैन ने व्यापार सुरक्षा से जुड़े विभिन्न बीमा क्षेत्रों पर विस्तार से जानकारी दी है। उन्होंने स्वास्थ्य और समुद्री बीमा के नियमों पर रौशनी डाली। उन्होंने अग्नि और वाहन बीमा, आपदाओं से संपत्तियों की सुरक्षा। बीमा पॉलिसी को लेकर साक्षरता के विषयों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कई पॉलिसीधारक अंधेरे में रह जाते हैं क्योंकि बीमा एजेंट अक्सर ग्राहकों को शिक्षित करने के बजाय केवल पॉलिसी की बिक्री से जुड़ी बातों पर ही ध्यान देते हैं। बीमा धारक की यह जिम्मेदारी है कि वह जो पॉलिसी खरीद रहा है, उसे पूरी तरह समझे। आपको पता होना चाहिए कि कौन से जोखिम कवर किए गए हैं और कौन सी शर्तें भविष्य में आपके क्लेम को प्रभावित कर सकती हैं। इस दौरान कमेटी के कन्वीनर गुरशरण सिंह ने कहा कि कमेटी भविष्य में भी ऐसी जानकारी देने वाले समारोहों का आयोजन करेगी। कमेटी के डेलीगेट्स में राकेश बहल, सूबा सिंह, गुरबख्श सिंह जुनेजा, एसपी शर्मा, संजीव ढींगरा, नवीन जैन, दिलबाग सिंह, राजकुमार शर्मा, आरके हरजाई, अशोक मागो, गुरिंदर सिंह, राजिंदर सिंह, एएस राजपाल, अश्वनी गुप्ता, किशन लाल अरोड़ा, प्रीतम सिंह अरोड़ा, पवन कुमार,राजू विर्क,विजय खुल्लर और जसविंदर सिंह शामिल रहे हैं।

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