कांकेर | नगरपालिका परिषद, नगर पंचायत व त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान कोई भी राजनैतिक दल के व्यक्ति, मंत्री, सार्वजनिक उपक्रमों के पदाधिकारी आदि शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय विश्राम भवनों, सर्किट हाउस, गेस्ट हाउस आदि में चुनाव प्रचार प्रसार अथवा राजनैतिक उद्देश्य से नहीं ठहर सकेंगे। न ही वहां पर किसी प्रकार की राजनैतिक गतिविधियां कर सकेंगे। पात्रतानुसार व उपलब्धतानुसार उन्हें इन विश्राम भवनों, सर्किट हाउस, गेस्ट हाउस आदि में कक्ष उपलब्ध कराया जा सकता है किन्तु भोजन इत्यादि की व्यवस्था नहीं की जाएगी। पात्रतानुसार ठहरने वाले व्यक्ति से निर्धारित राशि जमा कराकर विधिवत रसीद दी जाए। टेलीफोन हेतु पृथक रजिस्टर संधारित करने तथा किये गये कॉल की निर्धारित राशि तुरन्त प्राप्त करने हेतु आदेश दिया गया है। इसी तरह ठहरने वाले का नाम, पता, ठहरने का प्रयोजन इत्यादि का समस्त ब्यौरा अंकित करने के लिए एक रजिस्टर संधारित करने कहा गया है।


