सरकार ने 31 साल पुराने प्रावधान में किया संशोधन:अब 2 से अधिक संतान वाले भी लड़ सकेंगे पंचायत और निकाय चुनाव

प्रदेश में अब दो से ज्यादा संतान वाले भी पंचायत और निकाय चुनाव लड़ सकेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट ने 31 साल पुराना भैरोंसिंह सरकार का फैसला बदल दिया। सरकार ने माना कि जनसंख्या नियंत्रण की जरूरत नहीं है। राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक 2026 और राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक 2026 लाने, राजस्व आसूचना व आर्थिक अपराध निदेशालय के गठन, राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति बनाने सहित कई फैसले किए गए। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि दो से अधिक संतान पर चुनाव लड़ने का प्रतिबंध तब लागू किया गया था, जब जनसंख्या विस्फोट पर नियंत्रण की जरूरत थी। वर्ष 1991-94 के बीच प्रजनन दर 3.6 थी, जो वर्तमान में घटकर 2 फीसदी रह गई है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अनुपालना में कुष्ठ रोग को खतरनाक रोग की श्रेणी से हटाया गया है। अजमेर में आयुर्वेद व योग विवि…राजस्थान आयुर्वेद, योग विवि अजमेर 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। आयुर्वेद, योग व नेचुरोपैथी, यूनानी, होम्योपैथी आदि के क्षेत्र में शिक्षण, प्रशिक्षण व अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा। भूमि पर अवैध कब्जों व फर्जी दस्तावेजों की जांच के लिए निदेशालय डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि आर्थिक अपराधों पर रोकथाम तथा वित्तीय अनुशासन के लिए ‘राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय’ खत्म कर ‘राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय’ बनेगा। इससे रियल एस्टेट में धोखाधड़ी, बैंक-बीमा-एनबीएफसी व शेयर बाजार से जुड़े वित्तीय अपराध, मल्टी लेवल मार्केटिंग ठगी, झूठा दिवालियापन, फर्जी प्लेसमेंट एजेंसी तथा फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से नौकरी के मामलों पर शीघ्र कार्रवाई हो सकेगी। साथ ही सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा या विक्रय, स्टाम्प एवं पंजीयन अनियमितताएं, फर्जी कंपनियों का गठन, सहकारी समितियों में घोटाले जैसे आर्थिक अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण हो सकेगा और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। 5815 करोड़ से राजस्थान मंडपम कैबिनेट बैठक में टोंक रोड (बी2 बाईपास) 5815 करोड़ रुपए से राजस्थान मंडपम, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर व अन्य विकास कार्यों के प्रस्ताव मंजूरी दी गई। अब प्रोजेक्ट पूर्णतः स्व-वित्तपोषित मॉडल पर होगा। इस तरह सरकार पर कोई वित्तीय दायित्व भी नहीं रहेगा। वरिष्ठ ग्राम विकास अधिकारी के पद का सृजन : सरकार ने वरिष्ठ ग्राम विकास अधिकारी का नवीन पद के सृजन को मंजूरी दी है। साथ ही, ग्राम विकास अधिकारियों के 750 पदों को वरिष्ठ ग्राम विकास अधिकारी के पद पर क्रमोन्नत किए जाने का भी निर्णय किया गया है। रीको में इण्डस्ट्रियल पार्क बन सकेगा उद्योग मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने बताया राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति लाई जाएगी। इसमें निजी क्षेत्र में औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए चार मॉडल बनेगा। मॉडल-ए : जमीन रीको से आवंटित भूमि पर विकास। मॉडल-बी में 80% भूमि विकासकर्ता द्वारा अधिग्रहण व 20% भूमि रीको से निर्धारित दरों पर मिलेगी। मॉडल सी में पूरी भूमि की विकासकर्ता को व्यवस्था करनी होगी। मॉडल-डी में पीपीपी मॉडल पर इण्डस्ट्रियल एरिया बनेगा। औद्योगिक पार्कों के लिए कम से कम 50 एकड़ तथा न्यूनतम 10 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना अनिवार्य होगी। प्रजनन दर 3.6% थी, अब 2% है इसलिए जरूरत नहीं 1️⃣. संतान नियम? 2️⃣. अब बदलाव क्यों? 3️⃣. राजनीतिक असर?

FacebookMastodonEmail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *