झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को सरला बिरला यूनिवर्सिटी और राधा गोविंद यूनिवर्सिटी की याचिका पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने यूनिवर्सिटी का पक्ष सुनने के बाद राज्य सरकार द्वारा लागू की गई प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई अप्रैल में निर्धारित की है। मालूम हो कि निजी यूनिवर्सिटी में नियुक्ति सहित अन्य सुविधाओं को व्यवस्थित करने के लिए राज्य सरकार ने वर्ष 2024 में प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट लागू किया गया है। इसी एक्ट के तहत प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कुलपति, रजिस्ट्रार सहित अन्य पदों पर नियुक्ति की जानी है। सरला बिरला यूनिवर्सिटी और राधा गोविंद यूनिवर्सिटी ने आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। कहा कि विश्वविद्यालय ने अपने एक्ट के तहत कुलपति सहित अन्य पदों पर नियुक्ति की है। ऐसे में सरकार एक्ट बनाकर उनपर नहीं थोप सकती है।