धमतरी| सर्व समाज समन्वय महासभा ने 11 फरवरी 2011 से पहले नियुक्त किए गए कक्षा पहली से 8वीं तक के शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की अनिवार्यता से छूट देने की मांग की है। कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। जिलाध्यक्ष पदमनी चंद्राकर और जिला संयोजक दिलीप पटेल ने बताया कि 2009 की धारा 23 के अनुसार एनसीटीई को शिक्षकों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करने का अधिकार दिया गया था। इसके तहत, 2010-2011 में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) को न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के रूप में अधिसूचित किया गया। उन्होंने बताया कि 11 फरवरी 2011 से पहले कक्षा पहली से 8वीं तक नियमानुसार नियुक्त किए गए शिक्षकों, जिन्होंने उस समय लागू भर्ती नियमों के तहत अपनी आवश्यक शैक्षणिक और प्रशिक्षण योग्यताएं पूरी कर ली थीं, उन्हें टीईटी की अनिवार्यता से मुक्त करना न्यायोचित होगा। ज्ञापन सौंपने के दौरान जिला सचिव चंद्रकला पटेल, रेणुका नाडेम, विजय पदमवार, रुक्मणी सोनकर, राजकुमारी पटेल, ललित चंद्राकर उपस्थित थे।


