बॉलीवुड स्टार सलमान खान और राजश्री पान मसाला की ओर से भ्रामक विज्ञापन मामले में कोटा कंज्यूमर कोर्ट में जवाब पेश किया। मुंबई के एडवोकेट पराग ने सलमान खान की ओर से कोर्ट में कहा कि शिकायत दुर्भावनापूर्वक और प्रताड़ित करने के उद्देश्य से की गई है। मामले में अगली सुनवाई 26 दिसंबर को होगी। परिवादी पक्ष के एडवोकेट रिपुदमन सिंह और एडवोकेट इंद्रमोहन सिंह हनी ने 27 नवंबर को कोर्ट में एक एप्लिकेशन दी थी। इसमें सलमान खान की ओर से पेश जवाब और वकालतनामा पर किए गए हस्ताक्षर की FSL जांच करवाने और अगली तारीख पर सलमान खान को अदालत में पेश होने के निर्देश जारी करने की मांग की थी। सभी आरोपों का खंडन किया
9 दिसंबर को सलमान खान के वकील ने जवाब पेश किया, जिसमें सभी आरोपों का खंडन किया गया। जवाब में लिखा कि प्रार्थना पत्र पर मेरे (सलमान खान के) हस्ताक्षर है। पैन कार्ड और पासपोर्ट पर भी ऐसे ही हस्ताक्षर है। शिकायतकर्ता अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग करते हुए तुच्छ, निराधार और गैरकानूनी आपत्तियां उठा रहा है, जिनका कोई वास्तविक या कानूनी आधार नहीं है। व्यक्तिगत पेशी के लिए कानूनी आधार नहीं
जवाब में यह भी कहा गया है कि शिकायतकर्ता ने यह नहीं बताया कि उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 या किसी अन्य कानून के किस नियम के तहत सलमान खान को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा जा रहा है। कानून में ऐसा कोई नियम नहीं है जो हस्ताक्षर की जांच या तुलना करने के लिए आवेदन करने की अनुमति देता हो और न ही अदालत को ऐसा कोई अधिकार है कि वह इस तरह की जांच कर सके, खासकर तब जब कोई सिर्फ अंदाज, कल्पनाओं और बिना किसी सबूत के आरोप लगा रहा हो। कंज्यूमर कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद प्रार्थना पत्र पर आदेश के लिए 26 दिसंबर की तारीख तय की है। 2 पॉइंट में समझिए क्या था पूरा मामला… 1. सलमान खान पर कोर्ट ने 3 नवंबर को जारी किया था नोटिस
कोटा कंज्यूमर कोर्ट ने 3 नवंबर को बॉलीवुड स्टार सलमान खान और राजश्री पान मसाला कंपनी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। वकील इंद्रमोहन सिंह हनी ने अदालत में याचिका दायर कर ‘केसर युक्त इलायची’ के नाम पर भ्रामक विज्ञापन करने का आरोप लगाया है। याचिका में कहा गया था कि 5 रुपए के पाउच में केसर मिलना संभव नहीं है, जिससे जनता भ्रमित हो रही है और युवा वर्ग कैंसर जैसी बीमारियों का शिकार हो रहा है। परिवादी ने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक उत्पादों के प्रचार पर रोक लगाने, विज्ञापनों को प्रतिबंधित करने और सलमान खान को मिले राष्ट्रीय अवॉर्ड वापस लेने की मांग की है। 2. सलमान खान ने भ्रामक विज्ञापन याचिका को बताया कपटपूर्ण
27 नवंबर को बॉलीवुड स्टार सलमान खान ने भ्रामक विज्ञापन की याचिका पर कोटा कंज्यूमर कोर्ट में जवाब पेश किया था। सलमान के वकील पराग ने कहा कि यह शिकायत खारिज करने योग्य है, क्योंकि कार्रवाई का अधिकार केवल CCPA को है। जवाब में यह भी कहा गया था कि विज्ञापन केसर युक्त पान मसाला का नहीं, बल्कि सिल्वर कोटेड इलायची का है, इसलिए शिकायत गलत सबूतों पर आधारित है। हालांकि, परिवादी के एडवोकेट इंद्रमोहन सिंह हनी ने जवाब पर आपत्ति दर्ज करवाई है। —– सलमान खान से जुड़ी ये 2 खबरें भी पढ़िए…. 1. सलमान का कोर्ट में जवाब-पान मसाला नहीं,इलायची का विज्ञापन किया:गलत सबूतों पर की गई शिकायत, वकील बोले- साइन एक्टर के नहीं 2. सलमान खान, पान मसाला कंपनी कोटा कंज्यूमर कोर्ट में तलब:आरोप- भ्रामक विज्ञापन, केसर 4 लाख रुपए किलो; 5 रुपए में कैसे दे सकते


