सलमान खान को राज्य उपभोक्ता आयोग से राहत:कोटा जिला उपभोक्ता आयोग के आदेश पर लगाई रोक, नहीं होंगे कोटा में पेश

राज्य उपभोक्ता आयोग से अभिनेता सलमान खान को राहत मिल गई हैं। आयोग ने जिला उपभोक्ता आयोग, कोटा के 26 दिसंबर के आदेश पर रोक लगा दी हैं। कोटा उपभोक्ता आयोग ने सलमान खान को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिए थे। जिसके खिलाफ राजश्री पान मसाला और सलमान खान ने राज्य उपभोक्ता आयोग में रिवीजन दायर की थी। जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायिक सदस्य निर्मल सिंह मेड़तवाल और सदस्य जय गौत्तम की बैंच ने आगामी सुनवाई तक जिला उपभोक्ता आयोग के आदेश पर रोक लगा दी हैं। दरअसल, जिला उपभोक्ता आयोग ने एक परिवाद में सलमान खान के वकालतनामे और उनकी ओर से पेश जवाब पर उनके हस्ताक्षर की एफएसएल जांच करने निर्देश देते हुए सलमान खान को उनके हस्ताक्षर का नमूना देने के लिए कोर्ट में उपस्थित रहने का आदेश दिया था। परिवादी ने हस्ताक्षर को लेकर जताई थी आपत्ति
दरअसल, कोटा जिला उपभोक्ता आयोग में इंद्रमोहन सिंह की ओर से परिवाद पेश किया गया था। इसमें कहा गया था कि राजश्री पान मसाला कंपनी व राजश्री पान मसाले के ब्रांड एंबेसडर बॉलीवुड स्टार सलमान खान द्वारा ‘केसर युक्त इलायची’ व ‘केसर युक्त पान मसाला’ के नाम पर भ्रामक विज्ञापन किया जा रहा है। परिवाद में कहा गया है कि केसर का मूल्य 4 लाख रुपए​​​​ किलो है। जो 5 रुपए के पाउच में कैसे मिल सकता है? जनता को भ्रमित किया जा रहा है। युवा वर्ग पान मसाला खाने की ओर आकर्षित होकर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का शिकार हो रहा है। इसके जवाब में सलमान खान के वकील की ओर से पेश वकालतनामे और जवाब पर सलमान के हस्ताक्षर पर परिवादी ने आपत्ति जताते हुए सलमान खान के हस्ताक्षर की जांच की मांग की थी। परिवाद चलने योग्य नहीं
राज्य उपभोक्ता आयोग में राजश्री पान मसाला और सलमान खान के वकील ने कहा कि यह परिवाद ही चलने योग्य नहीं है। परिवाद दायर करने वाले व्यक्ति स्वयं उपभोक्ता नहीं हैं। वह परिवाद मे स्वंय कहते हुए आए है कि उन्होने पब्लिक इंटरेस्ट में परिवाद दायर किया हैं। जबकि उपभोक्ता आयोग उपभोक्ता के हितों के लिए काम करता हैं। ऐसे में पहले जिला उपभोक्ता आयोग को परिवाद की मेंटेनेबिलिटी (पोषणीय) पर सुनवाई करनी चाहिए थी ना कि अन्य तथ्यों पर। उन्होने कहा कि परिवाद में जिस पान मसाला के विज्ञापन की बात की गई है, वो पान मसाला का विज्ञापन न होकर केवल सिल्वर कोटेड इलायची का विज्ञापन हैं। इस पर राज्य उपभोक्ता आयोग ने जिला उपभोक्ता आयोग के आदेश पर रोक लगाते हुए मामले को सुनवाई के लिए राज्य उपभोक्ता आयोग की सर्किट बैंच कोटा में भेजने के निर्देश दिए। जयपुर उपभोक्ता आयोग ने भी जारी कर रखे है वारंट
इसी विज्ञापन के मामले में जिला उपभोक्ता आयोग द्वितीय, जयपुर ने भी सलमान खान को जमानती वारंट जारी कर रखे हैं। आयोग ने योगेन्द्र सिंह के परिवाद पर सुनवाई करते हुए सलमान खान को वारंट जारी किए हैं। परिवाद में सलमान खान पर भ्रामक विज्ञापन करने का आरोप लगाया गया हैं। मामले की अगली सुनवाई 6 फरवरी को रखी गई हैं।

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