सलमान खान को राज्य उपभोक्ता आयोग से आंशिक राहत:जमानती वारंट तामील नहीं होने तक गिरफ्तारी वारंट जारी करने पर लगाई रोक

राज्य उपभोक्ता आयोग से अभिनेता सलमान खान को आंशिक राहत मिल गई हैं। राज्य उपभोक्ता आयोग ने जमानती वारंट तामील नहीं होने तक गिरफ्तारी वारंट जारी करने पर रोक लगा दी हैं। आयोग आज राजश्री पान मसाला और सलमान खान की ओर से दायर रिवीजन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई कर रही थी। सलमान के अधिवक्ताओं ने कहा कि जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर द्वितीय ने बिना समन दिए जमानती वारंट जारी कर दिए। वहीं अब जिला आयोग गिरफ्तारी वारंट जारी करने पर आमदा हैं। इस पर राज्य उपभोक्ता आयोग ने निर्देश दिए कि जिला उपभोक्ता आयोग जमानती वारंट की तामील नहीं होने तक गिरफ्तारी वारंट जारी नहीं करें। जल्द सुनवाई करने के भी निर्देश
इसके साथ ही राजश्री पान मसाला और सलमान खान के वकीलों ने बहस करते हुए कहा कि हमने कोर्ट की अवमानना नहीं की हैं। अदालत का आदेश था कि जवाब पेश नहीं होने तक प्रचार और विज्ञापन नहीं किया जा सकता है। लेकिन हमने अदालत में 15 जनवरी को ही जवाब पेश कर दिया था। इसके अलावा हमारा विज्ञापन पान मसाले का है ही नहीं, सलमान सिल्वर कॉटेड इलायची का विज्ञापन कर रहे है। जिला उपभोक्ता आयोग में जमानती वारंट निरस्त करने का हमारा प्रार्थना पत्र भी लंबित है। इस पर अदालत ने इस प्रार्थना पत्र पर जल्द सुनवाई के निर्देश दिए। सलमान को आज होना था पेश
अभिनेता सलमान खान को आज जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग जयपुर द्वितीय में पेश होना था। आयोग के अध्यक्ष ग्यारसीलाल मीणा ने सलमान खान को जमानती वारंट से तलब किया था। आयोग ने परिवादी योगेंद्र सिंह के अवमानना प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए सलमान खान को 6 फरवरी को जमानती वारंट से तलब किया था। प्रार्थना पत्र में कहा गया था कि 6 जनवरी 2026 को आयोग की ओर से रोक लगाए जाने के बाद भी राजश्री पान मसाला का प्रचार और विज्ञापन जारी है। यह आयोग की अवमानना है। आयोग ने लगाई थी प्रचार-विज्ञापन पर रोक
दरअसल परिवाद में कहा गया था कि राजश्री पान मसाला कंपनी व राजश्री पान मसाले के ब्रांड एंबेसडर बॉलीवुड स्टार सलमान खान द्वारा ‘केसर युक्त इलायची’ व ‘केसर युक्त पान मसाला’ के नाम पर भ्रामक विज्ञापन किया जा रहा है। इस पर अदालत ने 6 जनवरी 2026 को इसके प्रचार और विज्ञापन पर अंतरिम रोक लगा दी थी। इसके बाद परिवादी ने अवमानना प्रार्थना पत्र दायर करके कहा कि आयोग की रोक के बावजूद 9 जनवरी को कोटा के नयापुरा स्टेडियम के सामने इसी विज्ञापन का साइन बोर्ड लगाया गया।

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