सलूंबर में 2,78,375 तक पहुंची मतदाताओं की संख्या:1.45% की हुई बढ़ोतरी, आयोग ने जारी की अंतिम सूची

सलूंबर जिले में मतदाता सूची-2026 का अंतिम प्रकाशन शनिवार 21 फरवरी को कर दिया गया है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य में 27 अक्टूबर 2025 को घोषित विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत यह सूची जारी की गई। दावे-आपत्तियों के निस्तारण के बाद जिले में कुल मतदाताओं की संख्या बढ़कर 2,78,375 हो गई है। यह प्रारूप सूची की तुलना में 1.45 प्रतिशत अधिक है। इससे पहले, 4 नवंबर से 11 दिसंबर 2025 तक चले गणना चरण के बाद 16 दिसंबर 2025 को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया था। उस समय जिले में कुल 2,74,394 मतदाता दर्ज थे। 19 जनवरी तक मिले दावे और आपत्तियां
आयोग के कार्यक्रम के अनुसार, 16 दिसंबर 2025 से 19 जनवरी 2026 तक दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की गईं। इस अवधि में नए नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6/6A के 3,574 आवेदन, नाम विलोपन के लिए फॉर्म-7 के 455 आवेदन और संशोधन के लिए फॉर्म-8 के 1,294 आवेदन प्राप्त हुए। राजनीतिक दलों से साझा की जानकारी
निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी (ERO) द्वारा प्राप्त सभी आवेदनों की सूची फॉर्म 9, 10, 11, 11A एवं 11B में तैयार कर प्रतिदिन कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई। इसके अतिरिक्त, प्रति सप्ताह दावे-आपत्तियों की जानकारी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से भी साझा की गई। अंतिम प्रकाशन के बाद, जिले में मतदाताओं का लिंग-वार वर्गीकरण भी जारी किया गया है। इसमें 1,44,030 पुरुष मतदाता और 1,34,345 महिला मतदाता शामिल हैं। ट्रांसजेंडर मतदाताओं की संख्या शून्य दर्ज की गई है। अंतिम मतदाता सूची जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO) और मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) की वेबसाइटों पर ऑनलाइन उपलब्ध है। मतदाता अपना नाम ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी देख सकते हैं। मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या संशोधन करने की प्रक्रिया एक सतत गतिविधि है। इसके लिए मतदाता फॉर्म-6 (नया नाम), फॉर्म-7 (विलोपन) और फॉर्म-8 (संशोधन) ऑनलाइन पोर्टल या संबंधित बीएलओ के माध्यम से भर सकते हैं। यदि किसी मतदाता को निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी के निर्णय पर आपत्ति है, तो वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 24 तथा निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960 के तहत अपील कर सकता है। पहली अपील जिला मजिस्ट्रेट के साथ 15 दिन के भीतर कर सकते हैं। दूसरी अपील मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान के समक्ष 30 दिवस के भीतर की जा सकती है।

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