सलूबंर के परसाद में खाद्य विभाग की कार्रवाई:400 किलो अवधिपार सामान नष्ट, 5 सैंपल लिए

सलूंबर जिले के परसाद कस्बे में खाद्य सुरक्षा विभाग ने ‘शुद्ध आहार मिलावट पर वार’अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान लगभग 400 किलो अवधिपार और दूषित खाद्य सामग्री जब्त कर नष्ट की गई।कार्रवाई से व्यापारियों में हड़कंप मच गया और कुछ ने अपनी दुकानें बंद कर दीं। यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण,राजस्थान की आयुक्त डॉ. टी. शुभमंगला के निर्देश पर हुई। जिला कलेक्टर अवधेश मीणा और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. महेंद्र कुमार परमार के निर्देशन में इसे अंजाम दिया गया। जरनल स्टोर का किया निरीक्षण खाद्य सुरक्षा दल ने परसाद स्थित महावीर जनरल स्टोर का निरीक्षण किया। यहां घी,तेल,चाय पत्ती और मिक्स मसालों सहित लगभग 400 किलो खाद्य सामग्री अवधिपार और दूषित पाई गई।अधिकांश सामग्री एक वर्ष से अधिक समय से एक्सपायरी डेट पार कर चुकी थी।जांच में खुलासा हुआ कि दुकानदार महावीर चंद जैन त्योहारों की आड़ में यह सामग्री उपभोक्ताओं को बेचने की तैयारी में था। एक्सपायर सामग्री को किया नष्ट खाद्य सुरक्षा अधिकारी घनश्याम सिंह सोलंकी और उनकी टीम ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई की। सामग्री जब्त कर जनहित में नष्ट कर दी गई। फर्म का खाद्य अनुज्ञा पत्र भी निर्धारित श्रेणी का नहीं पाया गया, जिसके लिए विक्रेता को इंप्रूवमेंट नोटिस जारी किया जाएगा। इस दौरान घी का एक नमूना भी जांच के लिए लिया गया। अभियान के तहत अन्य प्रतिष्ठानों से भी नमूने लिए गए। श्री जोधपुर स्वीट्स से कलाकंद,चावंड के महावीर ट्रेडर्स से चाय पत्ती (वैरायटी),और थरोदा के त्रिपुरा किराना स्टोर से सूजी (अनमोल) और दलिया (गजराज) के नमूने संग्रहित किए गए। सभी नमूनों को जांच के लिए जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर भेजा जाएगा। रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। छापामार कार्रवाई के दौरान कुछ व्यापारियों द्वारा दुकानें बंद करने पर विभाग ने उन्हें बाजार बंद न करने और नियमों का पालन करने की सलाह दी।खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर व्यापारियों को साफ-सफाई, स्वच्छता और वैध लाइसेंस रखने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. परमार ने कहा कि होली के मद्देनजर जिले में निरीक्षण और नमूनीकरण की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आमजन से अपील विभाग ने आम जनता से अपील की है कि खाद्य सामग्री खरीदते समय निर्माण तिथि,उपयोग की अंतिम तिथि,सामग्री (इंग्रेडिएंट्स), एफएसएसएआई लाइसेंस नंबर और निर्माता का पता अवश्य जांचें।मिलावट की आशंका होने पर मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी,सलूंबर के कंट्रोल रूम या राज्य सरकार के सुगम पोर्टल 181 पर शिकायत की जा सकती है। शिकायतकर्ता का नाम गोपनीय रखा जाएगा। कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा अधिकारी घनश्याम सिंह सोलंकी के साथ प्रशिक्षु अधिकारी राकेश पुष्करणा, निशा मीणा एवं सहायक शूरवीर सिंह मौजूद रहे।

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