रांची | सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में सहायक आचार्य के 26,001 पदों पर नियुक्ति में देरी को लेकर दाखिल अवमानना याचिका पर सोमवार को सुनवाई की। शीर्ष कोर्ट ने अब तक सभी विषयों का रिजल्ट जारी नहीं होने पर कड़ी नाराजगी जताई और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) को 14 अगस्त तक सभी श्रेणियों के पदों का परिणाम जारी करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि निर्धारित समयसीमा तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ, तो 18 अगस्त को राज्य के मुख्य सचिव, जेएसएससी अधिकारी, शिक्षा सचिव और उप सचिव को अदालत में उपस्थित होना होगा। प्रार्थी परिमल कुमार और अन्य की ओर से वकील गोपाल शंकर नारायणन व अमृतांश वत्स ने बताया कि कक्षा 6 से 8 के लिए गणित और विज्ञान में 5008 पदों के विरुद्ध सिर्फ 1661 अभ्यर्थियों का परिणाम जारी हुआ है। जबकि, दस्तावेज सत्यापन में 2734 अभ्यर्थी बुलाए गए थे। -शेष पेज 9 पर