सामूहिक दुष्कर्म में तीन दोषी, दो को 20 व तीसरे को 25 वर्ष का कठोर कारावास

नाला | नाला प्रखंड के चकनयापाड़ा पंचायत अंतर्गत चकनयापाडा़ गांव में रविवार अपराह्न करीब 1:30 बजे एक किसान के खलिहान में अचानक आग लग गई। किसान सानिक राउत के खलिहान में रखा लगभग 20 हजार रुपये मूल्य का धान जलकर पूरी तरह राख हो गया। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक नुकसान काफी हो चुका था। आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। पीड़ित किसान ने प्रशासन से उचित मुआवज़ा देने की मांग की है। ग्रामीणों ने भी प्रशासन से क्षति का आकलन कर शीघ्र सहायता उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। भास्कर न्यूज |जामताड़ा सामूहिक दुष्कर्म के मामले में सोमवार को प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश राधा कृष्ण की अदालत ने अंतिम सुनवाई पूरी करते हुए तीन लोगों को दोषी करार दिया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने नाला थाना क्षेत्र के भेलाबेड़िया निवासी भारत लोहार, लखन लोहार तथा सर सोरेन को भारतीय दंड संहिता की धारा 376D/34 एवं 506/34 के तहत दोषी पाया। न्यायालय ने सजा पर सुनवाई के लिए 16 फरवरी की तिथि निर्धारित की थी। दोषसिद्धि के समय भारत लोहार और लखन लोहार अदालत में उपस्थित थे, जबकि तीसरा आरोपी सर सोरेन फरार चल रहा है। अदालत ने उपस्थित दोनों दोषियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। बाद की सुनवाई में अदालत ने दोनों आरोपियों भारत लोहार और लखन लोहार को 20 वर्ष के कठोर सश्रम की सजा सुनाई। वहीं तीसरे फरार आरोपी सर सोरेन को 25 वर्ष कठोर सश्रम की सजा सुनाई। अभियोजन के अनुसार 20-21 सितंबर 2021 की मध्य रात तीनों आरोपी बत्तख चोरी करने के उद्देश्य से घर में घुसे। उस समय युवती घर में अकेली थी और घर की देखभाल के लिए वहीं रहती थी। बत्तखों की आवाज सुनकर जब वह बाहर निकली तो आरोपियों ने उसे पकड़ लिया, उसका मुंह दबाकर बाड़ी की ओर ले गए और जबरन उसके साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया। पीड़िता ने घटना की जानकारी अगले दिन सुबह घर के मालिक को दी, जिसके बाद मामला दर्ज कराया गया। अभियोजन पक्षमामले में सरकार की ओर से कुल 14 गवाहों का परीक्षण कराया गया। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने तीनों आरोपियों को दोषी ठहराया तथा फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा कार्रवाई जारी है।

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