इस साल की आखिरी नेशनल लोक अदालत शनिवार को होगी, इसके लिए 82 खंड पीठ का गठन किया हैं। 60 हजार से अधिक मामले निराकरण के लिए रखे जाएंगे। इसके लिए पक्षकारों को पहले ही लोक अदालत में आकर अपने प्रकरणों का निराकरण करने के लिए सूचना भेजी जा चुकी हैं। जिन लोगों को सूचना नहीं मिली है, वह भी खुद या अपने वकील के माध्यम से प्रकरणों का निराकरण आपसी सहमति से करवा सकते हैं। नवागत प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश अजय श्रीवास्तव के निर्देशन में लोक अदालत की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। संपत्ति कर और जल कर में भी खासी छूट उधर मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि निगम के समस्त जोनल कार्यालय, निगम मुख्यालय पर लोक अदालत में संपत्ति कर अधिभार (सरचार्ज) में शर्ताे पर छूट दी जा रही हैं। – इनमें संपति कर के ऐसे प्रकरणों जिनमें जिनमें कर और अधिभार की राशि 50 हजार रु. तक बकाया है, उन पर अधिभार में 100% तक की छूट हैं। – ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की 50 हजार रूपए से अधिक ओर 1 लाख तक बकाया है, पर अधिभार में 50% तक की छूट हैं। – संपत्ति कर के ऐसे केस जिनमें 1 लाख रुपए से अधिक बकाया है, पर अधिभार में 25% तक की छूट प्रदान की जाएगी। जलकर में भी छूट जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर और अधिभार 10 हजार तक बकाया है, पर 100% तक की छूट हैं। जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर और अधिभार 10 हजार से अधिक और 50 हजार. तक बकाया है, पर अधिभार में 75% की छूट हैं। – जलकर के ऐसे प्रकरण में जिनमें कर और अधिभार की राशि 50 हजार रुपए से अधिक बकाया है, पर अधिभार में 50% की छूट दी जा रही हैं।


