सिधवां नहर के साथ दक्षिणी बाईपास पर सेफ्टी बैरियर नहीं पब्लिक एक्शन कमेटी ने पीडब्ल्यूडी को भेजा लीगल नोटिस

भास्कर न्यूज | लुधियाना जन सुरक्षा से जुड़ी गंभीर लापरवाही के मामले में पब्लिक एक्शन कमेटी ने पंजाब के पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (पीडब्ल्यूडी) के उच्च अधिकारियों को विस्तृत लीगल नोटिस भेजा है। यह नोटिस सिधवां नहर के साथ लगते दक्षिणी बाईपास (संगोवाल पुल से टिब्बा पुल तक) पर आवश्यक क्रैश बैरियर या गार्ड-रेल न होने के कारण पैदा हो रहे बड़े जन सुरक्षा खतरे को लेकर भेजा गया है। नोटिस में कहा गया है कि इस मार्ग पर अनिवार्य सुरक्षा प्रबंध के रूप में क्रैश बैरियर या गार्ड-रेल या तो कभी लगाए ही नहीं गए या फिर अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से उन्हें हटा लिया गया अथवा चोरी कर लिया गया है। पब्लिक एक्शन कमेटी के अनुसार नहर के बिल्कुल साथ गुजरने वाली इस सड़क पर भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) के सुरक्षा मानकों के अनुसार क्रैश बैरियर लगाना अनिवार्य है। लेकिन मौके पर यह बुनियादी सुरक्षा व्यवस्था नहीं होने के कारण कभी भी गंभीर हादसा हो सकता है। यह स्थिति प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाने के साथ-साथ आम लोगों की जान को भी खतरे में डाल रही है। नोटिस में यह भी उल्लेख किया गया है कि सड़क सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाई कोर्टों द्वारा जारी निर्देशों के बावजूद इस तरह की बुनियादी सुरक्षा व्यवस्था का अभाव कानूनी और प्रशासनिक जिम्मेदारियों की स्पष्ट अवहेलना है। पीडब्ल्यूडी के प्रिंसिपल सचिव, चीफ इंजीनियर और संबंधित फील्ड अधिकारियों को भेजे गए नोटिस में मांग की गई है कि मौके का तुरंत निरीक्षण किया जाए, आईआरसी मानकों के अनुसार नहर के साथ लगते हिस्से पर क्रैश बैरियर लगाए जाएं और जन सुरक्षा के लिए सभी जरूरी इंतजाम जल्द से जल्द किए जाएं। नोटिस में चेतावनी भी दी गई है कि यदि तय समय के भीतर कार्रवाई नहीं की गई तो जनहित में अदालत का दरवाजा खटखटाया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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