सीकर में पति-परिवार को दहेज प्रताड़ना में अग्रिम जमानत:कोर्ट ने कहा- पत्नी के आरोपों की जांच हो, कोई ठोस सबूत नहीं

सीकर की जिला सेशन कोर्ट ने दहेज प्रताड़ना के मामले में पति और उसके परिवार को अग्रिम जमानत दी है। कोर्ट ने माना की पत्नी के आरोपों के संबंध में कोई ठोस सबूत नहीं मिले जिसे ध्यान में रखते हुए अग्रिम जमानत दी जाती है। वहीं पति ने भी पत्नी व ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए। कैश और बड़ी गाड़ी की डिमांड का आरोप पीड़ित की एडवोकेट लता सारड़ा ने बताया- शिकायतकर्ता भावना पत्नी दीपक जांगिड़ निवासी (सीकर) ने 22 नवंबर 2024 को महिला थाना, सीकर में दी रिपोर्ट में बताया था कि उसकी शादी 4 दिसंबर 2022 को सीकर के रहने वाले दीपक जांगिड़ (28) के साथ हुई थी। शादी के समय भावना के परिजनों ने दहेज में ढाई लाख रुपए कैश, सोने-चांदी जेवरात के व घरेलू सामान दिया था। महिला का आरोप था कि पति दीपक व उसके परिजन 10 लाख रुपए कैश व बड़ी गाड़ी की मांग कर रहे हैं। इसके बाद महिला ने अपने पति के खिलाफ दहेज प्रताड़ना, मारपीट का मामला दर्ज कराया। जिसके बाद महिला के पति दीपक व परिवार की ओर से एडवोकेट्स के जरिए सीकर सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत व परिवार को झूठे मुकदमे में फंसाने की रिपोर्ट दी गई। रिपोर्ट में दीपक जांगिड़ ने अपनी पत्नी भावना और उसके परिवार के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए, जिसमें झूठे केस दर्ज कर फंसाने, मानसिक प्रताड़ना और चोरी शामिल हैं। रिपोर्ट में पति दीपक का कहना था कि यह सब उन्हें बदनाम करने और आर्थिक लाभ उठाने की साजिश है। दीपक और उसके परिवार की तरफ से एडवोकेट लता सारड़ा व हेमंत जांगिड़ ने कोर्ट में दावा किया कि भावना और उसके परिवार ने झूठे आरोप लगाकर उन्हें कानूनी पेंच में फंसाने की कोशिश की। भावना ने शादी में दिए गए दहेज को लेकर आरोप लगाए, जबकि एडवोकेट्स ने इसे नकारते हुए कहा कि परिवार ने दहेज की कोई मांग नहीं की थी। कोर्ट में CCTV फुटेज भी दिया था एडवोकेट लता सारड़ा ने कोर्ट में कहा- 3 दिसंबर 2024 को भावना और उसके परिवार ने जबरन उनके घर में घुसकर सोने-चांदी के आभूषण, नकदी और अन्य कीमती सामान चुरा लिया। इस घटना की सीसीटीवी फुटेज कोर्ट में पेश की गई। जिसमें भावना और उसके परिवार के लोग सामान ले जाते हुए दिखाई दे रहें हैं। भावना और उसके परिवार पर आरोप है कि उन्होंने दीपक के परिवार को बदनाम करने और सामाजिक रूप से अपमानित करने की धमकी दी। दीपक ने बताया- भावना ने अपनी सास आरती और ननद बबीता को भी झूठे आरोपों में घसीटा, जबकि बबीता शादीशुदा हैं और गुजरात में रहती हैं। कोर्ट ने अग्रिम जमानत दी दीपक और उनके परिवार ने भावना और उसके परिवार पर चोरी, घरेलू हिंसा और मानसिक प्रताड़ना के मामले दर्ज करवाए हैं। 26 सितंबर 2024 को चोरी और मारपीट का मामला मानसरोवर पुलिस थाने में दर्ज करवाया गया। कोर्ट में एडवोकेट्स ने दीपक के भाई व परिवार की तरफ एविडेंस पेश किए। इसके बाद जज ने बहस सुनी। 13 दिसंबर को कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए दीपक व उसके परिजनों को अग्रिम जमानत दी। जिला सेशन कोर्ट के जज राजेंद्र कुमार शर्मा ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने माना- भावना द्वारा लगाए गए आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सबूत नहीं मिले। सीसीटीवी फुटेज और अन्य दस्तावेजों के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि चोरी और अन्य आरोपों की जांच आवश्यक है।

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