सीकर में बस चोरी का आरोपी कोर्ट से बरी:बस मालिक ने 8 साल पहले कंडक्टर पर लगाया था बस चोरी का आरोप

सीकर की न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या-2 ने बस चोरी के मामले में एक आरोपी को बरी किया है। बस मालिक ने 8 साल पहले धर्मकांटे के बाहर खड़ी बस चोरी करने का आरोपी कंडक्टर पर लगाया था। जिसके बाद पुलिस ने जांच कर कोर्ट में चालान पेश किया। आरोपी के एडवोकेट सुरेश कुमावत ने जानकारी देते हुए बताया- 25 जून 2016 को शिकायतकर्ता बनवारी लाल ने रानोली पुलिस स्टेशन में दी रिपोर्ट में बताया था कि पलसाना में लक्ष्मी धर्म कांटे के पास उसका ढाबा है। उसकी एक निजी बस ढाबे के बाहर खड़ी रहती है जो की बुकिंग पर ही चलती है। जब कभी बुकिंग आती है तो वह बस ले जाता है और वापस आकर बस ढाबे के पास ही खड़ी कर देता है। 25 जून रात को 10 बजे बस होटल के पास ही खड़ी थी। इस दौरान बस में काम करने वाला कंडक्टर गोधू उर्फ गोवर्धन निवासी महवा (नीमकाथाना) बिना उसकी परमिशन के बस लेकर फरार हो गया। कंडक्टर की काफी जगह तलाश की गई लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं चला। जिसके बाद पुलिस ने बस मालिक की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में चालान पेश किया। आरोपी की ओर से एडवोकेट सुरेश कुमावत ने कोर्ट में पैरवी की। एडवोकेट ने बहस कर तर्क दिए। एडवोकेट ने जज से को बताया कि उसका क्लाइंट निर्दोष है और झूठा फंसाया जा रहा है। जज ने बहस सुनकर गवाहों, बयानों और सबूतों के आधार पर आरोपी को इस मामले में दोषमुक्त कर दिया।

FacebookMastodonEmail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *