सीजीएल परीक्षा का रिजल्ट जारी करने पर हाईकोर्ट ने रोक बरकरार रखी

झारखंड हाईकोर्ट ने जेएसएससी की सीजीएल परीक्षा-2023 का रिजल्ट जारी करने पर रोक बरकरार रखी है। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने गुरुवार को इसपर सुनवाई करते हुए सरकार को 7 मई तक जांच रिपोर्ट कोर्ट को सौंपने का आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट को बताया कि अब तक की जांच में पेपर लीक होने का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। हालांकि इस मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। कई संदिग्धों से पूछताछ जारी है। कोर्ट ने पूछा कि जांच कब तक पूरी होगी? इस पर सरकार ने जल्द जांच पूरी करने की बात कही। जेएसएससी की ओर से एडवोकेट संजय पिपरावाल और याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट अजीत कुमार ने पक्ष रखा। सीजीएल परीक्षा में पेपर लीक होने का आरोप लगाते हुए प्रकाश कुमार और अन्य अभ्यर्थियों ने यह याचिका दायर की थी। मामले की सीबीआई या न्यायिक आयोग से जांच कराने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि जब तक जांच पूरी नहीं होती, तब तक रिजल्ट जारी न किया जाए।

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