भास्कर न्यूज | बोकारो थर्मल सीसीएल कथारा एरिया अंतर्गत गोविंदपुर परियोजना क्षेत्र में सीसीएल की जमीन पर अवैध रूप से रह रहे लोगों के खिलाफ परियोजना के मैनेजर ने कड़ा रुख अपनाते हुए शुक्रवार को नोटिस जारी किया है। परियोजना के मैनेजर द्वारा जारी अधिसूचना के माध्यम से स्पष्ट किया गया है कि सीसीएल की भूमि पर किए गए किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण और निवास को पूरी तरह से अवैध माना गया है। प्रबंधन द्वारा जारी नोटिस के अनुसार गोविंदपुर परियोजना क्षेत्र में जिन व्यक्तियों ने अनधिकृत रूप से घर या भवनों का निर्माण किया है। उन्हें इस सूचना के जारी होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर संबंधित भूमि और निर्मित संरचनाओं को स्वयं खाली करने का निर्देश दिया गया है। नोटिस में साफ तौर पर चेतावनी दी गई है कि यदि निर्धारित अवधि 30 दिनों के भीतर जमीन खाली नहीं की जाती है, तो सीसीएल प्रबंधन नियमों के अनुसार अतिक्रमण हटाने और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू करेगा। इस कार्रवाई के दौरान होने वाले किसी भी नुकसान या परिणामों की समस्त जिम्मेदारी अवैध कब्जाधारियों की होगी। प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि यह कदम परियोजना के विस्तार और आवश्यक कार्यों हेतु भूमि का उपयोग करने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है।


