सुप्रीम कोर्ट बोला- सरकारें भ्रामक विज्ञापन रोकने का सिस्टम बनाएं:जहां लोग शिकायत कर सकें, दो महीने में उनका समाधान हो

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (26 मार्च) को झूठे और भ्रामक विज्ञापनों पर सख्ती बरतने के लिए सभी राज्यों को निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि सभी सरकारें भ्रामक विज्ञापन के खिलाफ शिकायत की सुनवाई के लिए 2 महीने के भीतर एक सिस्टम बनाएं। दरअसल, 2022 में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। इसमें पतंजलि और योगगुरु रामदेव पर कोविड वैक्सीनेशन और मॉडर्न मेडिकल साइंस के खिलाफ दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया गया था। इसके बाद से ही कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापनों पर सख्त रुख अपनाया है। बुधवार को भ्रामक विज्ञापन की सुनवाई कर रहे जस्टिस अभय एस. ओका और उज्जल भुइयां की बेंच ने यह आदेश जारी किया। कोर्ट ने कहा कि भ्रामक विज्ञापनों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस को भी ‘ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, 1954’ के तहत सख्त कार्रवाई के लिए जागरूक किया जाए। इस आदेश के बाद क्या बदलाव होगा? अगर राज्य सरकारें 26 मई 2025 तक इस आदेश का पालन नहीं करती हैं, तो सुप्रीम कोर्ट आगे और सख्त कदम उठा सकता है। कोर्ट के इस फैसले से उन कंपनियों और ब्रांड्स पर नकेल कसने की उम्मीद है, जो झूठे दावों के साथ प्रोडक्ट बेचते हैं। पतंजलि का भ्रामक विज्ञापन मामला क्या था? कोविड के दौरान 2020 में पतंजलि ने कोरोनिल लॉन्च किया। दावा किया कि इससे 7 दिन में कोरोना खत्म हो जाएगा। 2021 में आयुष मंत्रालय ने कहा कि कोरोनिल कोरोना का इलाज नहीं है। 2022 में पतंजलि ने अखबरों में आधे पन्ने का विज्ञापन छपवाया। इसमें कहा कि- फार्मा और मेडिकल उद्योग जो भ्रांतियां फैलाते हैं, उससे खुद को और देश को बचाएं।
इस पर IMA ने अगस्त 2022 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2023 में पतंजलि को भ्रामक विज्ञापन बंद करने का निर्देश दिया था। भ्रामक विज्ञापन बंद न करने पर सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में पतंजलि को दोबारा फटकार लगाई। इसके बाद 16 अप्रैल 2024 को पतंजलि ने लिखित माफी मांगी। सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें… सुप्रीम कोर्ट बोला- पेड़ काटना इंसान की हत्या से बदतर, ताज महल के आस-पास 454 पेड़ काटे थे सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि बड़ी संख्या में पेड़ों को काटना किसी इंसान की हत्या से भी बदतर है। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों पर कोई दया नहीं दिखाई जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आगरा के ताज महल के आस-पास अवैध रूप से काटे गए प्रत्येक पेड़ के लिए एक लाख रुपए का जुर्माना लगाने को मंजूरी दी है। साथ ही जुर्माने के खिलाफ लगाई गई याचिका को खारिज कर दिया। पूरी खबर पढ़ें…

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