दुमका | चार साल पुराने हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी संजीत कुमार यादव को दोषी करार दिया। उसे आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतनी होगी। फैसला मंगलवार को एडीजे-5 शत्रुंजय कुमार सिंह की अदालत ने सुनाया। अदालत ने नौ गवाहों की गवाही के बाद यह फैसला दिया। घटना 20 मई 2021 को जामा थाना क्षेत्र में हुई थी। आरोपी बिहार के बांका जिले के बौंसी थाना क्षेत्र के रांगा गांव का रहने वाला है। केस की पैरवी सहायक लोक अभियोजन धन्नंजय कुमार दास ने की। सूचक दीप नारायण बघात ने बताया कि 19 मई 2021 की रात पूरा परिवार घर में सोया था। दोषी ने छत के रास्ते घर में घुसा। छत पर उसकी बेटी सोई हुई थी। आरोपी उसे जबरन ले जाने की कोशिश करने लगा। शोर सुनकर पत्नी सिंधू देवी छत पर पहुंची। बेटी को ले जाते देख उसने विरोध किया। इस पर दोषी संजीत कुमार यादव ने धारदार हथियार से उस पर हमला कर दिया। उसकी पीठ में गंभीर चोट आई।