धौलपुर जिला एवं सेशन न्यायालय ने नौ साल पुराने हत्या के प्रयास के एक मामले में छह आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने प्रत्येक दोषी पर 5 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। यह मामला धौलपुर जिले के कौलारी थाना क्षेत्र के गांव जारौली से संबंधित है। लोक अभियोजक शैलेंद्र मथुरिया के अनुसार, यह घटना 30 मार्च 2017 को हुई थी। जारौली निवासी जितेंद्र सिंह पुत्र जनक सिंह लोधा ने कौलारी थाने में हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कराया था। जितेंद्र सिंह ने अपनी शिकायत में बताया था कि 30 मार्च 2017 की शाम करीब 5 बजे खेत की रंजिश को लेकर भागीरथ, भूरा उर्फ भूरी सिंह, प्रदीप (पुत्रगण सुरेश), रामभरोसी (पुत्र अर्जुन सिंह), टीकम सिंह (पुत्र हुकुम सिंह) और राम प्रकाश (पुत्र हीरा सिंह लोधा) हथियारों के साथ उनके घर में घुस आए। उन्होंने महिलाओं के साथ मारपीट की और घर का सामान तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। महिलाओं के चिल्लाने पर परिवार के सदस्य बिजेंद्र, जितेंद्र और नवीन मौके पर पहुंचे। तभी आरोपियों ने अवैध कट्टे से गोलियां चला दीं, जिससे बिजेंद्र के पेट में और नवीन के सीने में गोली लगी। आरोपी दोनों को मृत समझकर मौके से फरार हो गए। घटना के बाद कौलारी थाने में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने जांच के बाद कोर्ट में चालान पेश किया। डीजे कोर्ट के न्यायाधीश संजीव मागो ने बुधवार, 11 फरवरी को इस मामले की सुनवाई करते हुए सभी छह आरोपियों – भागीरथ, भूरा उर्फ भूरी सिंह, प्रदीप, रामभरोसी, टीकम सिंह और राम प्रकाश को दोषी पाया। उन्हें आजीवन कारावास और 5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है।


