हाईकोर्ट का आदेश- मृतक के परिजनों को 5 लाख रूपए मुआवजा दें

झारखंड हाईकोर्ट ने बीआईटी मेसरा के छात्र राजा पासवान की हत्या के आरोपी निपुन तिर्की को जमानत दे दी। जस्टिस संजय प्रसाद की अदालत ने कॉलेज प्रशासन की कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराजगी जताते हुए प्रबंधन को लापरवाह बताया है। अदालत ने रांची के डीसी को छात्र के परिजनों को 5 लाख रुपए मुआवजा देने का निर्देश दिया है। अदालत ने राज्य सरकार से कॉलेज परिसर में सुरक्षा के लिए एसआेपी तैयार करने को भी कहा है। अदालत ने अपने फैसले में कॉलेज प्रबंधन की भूमिका पर भी सवाल उठाया है। अदालत ने कहा है कि घटना के बाद कॉलेज प्रशासन ने राजा के परिजनों को सच्चाई से अवगत नहीं कराया। उन्हें बताया गया कि राजा ने अत्यधिक शराब पी ली है, जबकि वास्तव में वह दो बार हमले का शिकार हुआ था। अदालत ने कहा कि अगर प्रशासन समय रहते राजा को अच्छे अस्पताल में भर्ती कराया होता, तो शायद उसकी जान बच सकती थी। अदालत ने इसे लापरवाही और कॉलेज प्रशासन की कार्यप्रणाली में खामी करार दिया। मालूम हो कि निपुन तिर्की बीआईटी मेसरा का छात्र है। वह पिछले साल 23 नवंबर से न्यायिक हिरासत में था।

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