हिमाचल में शिक्षा विभाग ने प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक (TGT) और प्रोमोटी लेक्चरर्स को हेडमास्टर पद पर पदोन्नत कर विभिन्न सरकारी हाई स्कूलों में तैनाती के आदेश जारी कर दिए हैं। शिक्षा विभाग ने डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी (DPC) की सिफारिशों 235 टीजीटी और प्रोमोटी लेक्चरर्स को हेडमास्टर बनाया है। इसे लेकर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने ऑर्डर कर दिए है। इन आदेशों के बाद प्रमोट किए हेडमास्टरों को तय समय अवधि में दूसरी जगह जाइनिंग देनी होगी। फाइनेंस डिपार्टमेंट की 24 मई 2023 की नोटिफिकेशन के अनुसार 30 किलोमीटर तक की दूरी वालों को एक दिन और 30 किलोमीटर से अधिक की दूरी वालों को 5 दिन के भीतर जॉइन करना होगा। निर्धारित समय में जॉइन न करने पर पदोन्नति स्वतः एक वर्ष या अगली DPC तक रद्द मानी जाएगी। इस संबंध में कोई अलग आदेश जारी नहीं होगा। प्रिंसिपल-हेडमास्टर को रिलीव करना होगा शिक्षा विभाग ने संबंधित स्कूलों के प्रिंसिपल व हेडमास्टर्स को निर्देश दिए कि वे प्रमोट किए इन टीचरों को जल्द रिलीव करें। इसके बाद हेडमास्टर प्रमोट किए गए कर्मियों को ज्वाइनिंग रिपोर्ट विभाग को भेजनी होगी। पदोन्नत हेडमास्टर्स को अपनी जाइनिंग रिपोर्ट संबंधित डिप्टी डायरेक्टर्स और निदेशालय को टेलीग्राफिक माध्यम से देनी होगी। प्रमोशन फोर-गो नहीं कर पाएंगे विभाग ने स्पष्ट किया है कि कोई भी कर्मचारी सार्वजनिक हित में प्रोमोशन नहीं फोर-गो (ठुकरा) सकता। यदि कोई लिखित रूप से प्रोमोशन छोड़ने का अनुरोध करेगा, तो उचित कारण मिलने पर उसे एक वर्ष या अगली DPC तक डिबार किया जा सकता है।


