होली पर्व को ध्यान में रखते हुए रविवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें होली को लेकर 10 अहम दिशा-निर्देश जारी किए गए। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बिना अनुमति जुलूस या सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं होंगे। होलिका दहन स्थल में बदलाव भी बिना अनुमति संभव नहीं होगा। होलिका दहन के समय अग्नि सुरक्षा के सभी इंतजाम अनिवार्य रहेंगे। वहीं डीजे, लाउडस्पीकर के उपयोग को लेकर सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अवाला अवैध तरीके से शराब बिक्री पर भी नजर रहेगी। होलिका दहन को लेकर विशेष तैयारी अधिकारियों ने बताया कि जिले के अधिकतर स्थानों पर 2 मार्च की शाम से रात तक होलिका दहन होगा। सुरक्षा, ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम के निर्देश दिए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा। बाज पार्टी, बाइक पेट्रोलिंग के माध्यम से लगातार निगरानी रखी जाएगी। डीजे, लाउडस्पीकर पर सख्ती डीजे, लाउडस्पीकर के उपयोग को लेकर सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। ध्वनि सीमा, तय समय का पालन अनिवार्य रहेगा। नशे में वाहन चलाने वालों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई होगी। नशे की हालत में हुड़दंग या उपद्रव करने वालों पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर भ्रामक या सांप्रदायिक पोस्ट डालने वालों पर बीएनएस, आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। जबरन रंग लगाने, छेड़छाड़, मारपीट, विवाद की स्थिति में तुरंत पुलिस को सूचना देने की अपील की गई है। अवैध शराब बिक्री पर नजर अवैध शराब बिक्री, सार्वजनिक स्थान पर नशा करने वालों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। सभी वार्ड, गांव स्तर पर शांति समिति के सदस्यों को स्थानीय स्तर पर समन्वय बनाए रखने, किसी भी विवाद की स्थिति में तुरंत प्रशासन को सूचना देने के निर्देश दिए गए हैं। दुर्ग पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। होली को आपसी प्रेम, भाईचारे, संयम के साथ मनाएं। किसी भी शिकायत या सूचना के लिए 112, 9479192099 नंबर पर संपर्क किया जा सकता है।


