छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में नाबालिग लड़के से रेप का मामला सामने आया है। मटियाडांड़ गांव में आरोपी सोनू चौधरी (28) ने 12 साल के किशोर से अप्राकृतिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। मामला पेंड्रा थाना क्षेत्र का है। घटना 18 फरवरी 2025 की है। आरोपी पीड़ित के परिवार का परिचित था। रात को खाना खाने के बाद जब सभी सो गए, तब आरोपी ने वारदात की थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। घटना के 132 दिनों के बाद कोर्ट का फैसला आया है। आरोपी को उम्रकैद की सजा मिली है। किशोरी ने परिजनों को बताई पूरी बात थाने में शिकायत के मुताबिक, घटना के बाद पीड़ित किशोर ने रोते हुए परिजनों को घटना की जानकारी दी थी। परिजनों ने तुरंत 112 पर फोन कर पुलिस को सूचित किया था। आजीवन कारावास, 1 हजार का अर्थदंड शेष अपर सत्र न्यायाधीश ज्योति अग्रवाल ने फैसला सुनाया। आरोपी को पॉक्सो एक्ट 2012 की धारा 3-क सहपठित धारा 4-2 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही एक हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया। अर्थदंड न चुकाने पर एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। मामले में शासन की ओर से पैरवी विशेष अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने की। न्यायालय ने पीड़ित को उचित मुआवजा दिलाने के लिए सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर को अनुशंसा की है।