भास्कर न्यूज | गुमला झारखंड में एक सितंबर से नई शराब नीति लागू किए जाने के तहत जिले के 15 शराब दुकानों की लॉटरी से बंदोबस्ती की शुरुआती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिला स्तर पर उत्पाद विभाग के द्वारा पुराना समाहरणालय परिसर स्थित कार्यालय में एक हेल्प डेस्क का स्थापना किया गया है। जिले में 15 शराब दुकानों की लॉटरी होगी। इसमें 13 कंपोजिट शराब दुकान एवं 2 देशी शराब दुकान शामिल है। लॉटरी के लिए इन 15 दुकानों को 5 ग्रुप में बांटा गया है। उत्पाद अधीक्षक क्षितिज विजय मिंज व उत्पाद अवर निरीक्षक प्रदीप कुमार करमाली ने संयुक्त रूप से बताया कि हेल्प डेस्क का स्थापना इस उद्देश्य से किया गया है ताकि लॉटरी व ऑनलाइन फॉर्म भरने में किसी को कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। वही इसकी पूर्ण पारदर्शिता बनी रहे। उन्होंने कहा कि हेल्प डेस्क सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा।जहां कोई भी इच्छुक व्यक्ति लॉटरी व फार्म भरने की सभी जानकारी प्राप्त कर सकते है। उन्होंने कहा कि लॉटरी से संबंधित विशेष जानकारी एक-दो दिनों में समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित कर दी जाएगी। वही विभाग की वेबसाइट में किस दुकान की क्या दर होगी इसकी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं लॉटरी के तहत दुकानों की बंदोबस्ती 4 वर्ष 7 महीने के लिए होगी। लेकिन हर साल दुकानों का परफॉर्मेंस देखकर नवीकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गुमला जिला को एक सितंबर से 31 मार्च तक के लिए राजस्व का लक्ष्य 35 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि लॉटरी आवेदन प्रक्रिया शुरू होते ही इसे ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा। आवेदन करने की प्रक्रिया संभवतः 3 अगस्त से शुरू होगी। आवेदन ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। इसके लिए आवेदकों को आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, पिछले 2 वर्षों का रिटर्न तथा नोटरी पब्लिक से सत्यापित शपथ पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। सभी प्रकिया के बाद योग्य और सफल आवेदकों का चयन एनआईसी के माध्यम से किया जाएगा। यह लॉटरी प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी और डिजिटल होगी।