झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के विश्वविद्यालयों में वर्ष 2008 में जेपीएससी द्वारा की गई व्याख्याताओं की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने सुनवाई के बाद याचिका खारिज कर दी। यह याचिका मीरा कुमारी समेत 20 अभ्यर्थियों की ओर से दायर की गई थी। याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि वर्ष 2008 में जेपीएससी ने जिन उम्मीदवारों की नियुक्ति की अनुशंसा की थी, उसमें गड़बड़ी की गई थी और कई योग्य अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया। सुनवाई के दौरान जेपीएससी की ओर से बताया गया कि इस मामले की जांच फिलहाल सीबीआई कर रही है, ऐसे में नियुक्ति सूची पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। आयोग ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ताओं के आरोप पर्याप्त आधार पर खरे नहीं उतरते। इसके बाद अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया। जेपीएससी की ओर से इस मामले में अधिवक्ता संजय पिपरवाल और प्रिंस कुमार ने पक्ष रखा। अदालत ने पूर्व की सुनवाई में फैसला सुरक्षित रख लिया था।