25 हजार की रिश्वत लेते SI रंगे-हाथों गिरफ्तार…VIDEO:ग्रामीण को केस में फंसाने दी धमकी, बचाने मांगे 50 हजार;ACB ने ASI को हिरासत में लिया

छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में मंगलवार को ACB की टीम ने चौकी प्रभारी को 25 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों अरेस्ट किया है। साथ ही चौकी में पदस्थ ASI को भी हिरासत में लिया गया है। मर्ग जांच में आपराधिक मामला दर्ज न कर केस रफा-दफा करने बदले ग्रामीण से घूस मांगी गई थी। यह कार्रवाई सरगुजा ACB की टीम ने की है। जानकारी के मुताबिक, पोड़ी चौकी प्रभारी SI अब्दुल मुनाफ ने ग्राम कदम बहरा के रहने वाले सत्येंद्र प्रजापति को मर्ग मामले में फंसाने की धमकी दी थी। फिर बचाने के नाम पर 50 हजार रुपए की रिश्वत मांगी गई। इसके बाद सत्येंद्र प्रजापति ने इसकी शिकायत सरगुजा ACB से की। रिश्वत मांगने की पुष्टि होने पर ACB ने ट्रैप किया और मंगलवार को कार्रवाई करते हुए SI को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जिसका वीडियो भी सामने आया है। इस पूरे मामले में चौकी में पदस्थ ASI ध्रुव प्रसाद यादव को भी हिरासत में लिया है। दोनों को ACB कार्यालय अंबिकापुर लाया गया है। जहां उसने पूछताछ की जा रही है। रिश्वत लेते पकड़े गए चौकी प्रभारी ACB के डीएसपी प्रमोद कुमार खेस ने बताया कि मंगलवार को टीम बचरा-पोड़ी पहुंची। शिकायतकर्ता संजय प्रजापति को केमिकल लगे 25 हजार रुपए देकर चौकी के अंदर भेजा गया। संजय प्रजापति ने चौकी प्रभारी अब्दुल मुनाफ को 25 हजार रुपए दिए और तय इशारा किया। इशारा मिलते ही ACB की टीम चौकी के भीतर पहुंची और चौकी प्रभारी अब्दुल मुनाफ को हिरासत में ले लिया। उनके पास से रिश्वत की रकम बरामद कर ली गई। चौकी में पदस्थ ASI गुरू प्रसाद यादव को भी हिरासत में लिया गया। बच्चे की मौत की जांच में मांगी गई थी रिश्वत डीएसपी ने बताया कि सत्येंद्र प्रजापति ने घर निर्माण के लिए मोहित घसिया से ईंट बनवाई थी। ईंट निर्माण के लिए खोदे गए गड्ढे में भरे पानी में डूबने से मोहित घसिया के बेटे की मौत हो गई थी। मामले की जांच बचरा-पोड़ी में पदस्थ ASI गुरू प्रसाद यादव कर रहे थे। आरोप है कि सत्येंद्र प्रजापति के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज न करने और केस को रफा-दफा करने के बदले 50 हजार रुपए की मांग की गई। शिकायत के बाद दर्ज हुई एफआईआर मामले की शिकायत मिलने पर 21 फरवरी 2026 को ACB ने एफआईआर दर्ज की। इसके बाद टीम ने कार्रवाई करते हुए बचरा-पोड़ी पहुंचकर ट्रैप की कार्रवाई की। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज ACB ने SI अब्दुल मुनाफ और ASI गुरू प्रसाद यादव के खिलाफ धारा 7 और 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की है। आगे की जांच जारी है। …………………… यह खबर भी पढ़ें… बिलासपुर में फूड इंस्पेक्टर 90000 रिश्वत लेते गिरफ्तार: राशन दुकान के आवंटन के लिए मांगे 1 लाख, ACB ने रंगे हाथों पकड़ा छत्तीसगढ़ में बिलासपुर ACB की टीम ने मस्तूरी के फूड इंस्पेक्टर को 90,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। फूड इंस्पेक्टर ने स्व सहायता समूह को सरकारी उचित मूल्य की दुकान आवंटन करवाने के एवज में 1 लाख रुपए रिश्वत मांगा था। इसकी शिकायत ACB बिलासपुर से की थी। पढ़ें पूरी खबर…

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