3 तस्करों को 10-10 साल की जेल:कार में ले जा रहे थे 21 किलो गांजा, चित्तौड़ सप्लाई होना था

मादक पदार्थ तस्करी के करीब 5 साल पुराने मामले में विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस कोर्ट ने तीन आरोपियों को सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी क्लियर हुसैन, जफरुद्दीन और शाहिद हुसैन को 10-10 साल का कारावास व एक-एक लाख के अर्थदंड से दंडित किया है। तीनों आरोपी कोटा के कैथून थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। पुलिस ने इनकी कार से 21 किलो गांजा बरामद किया था। आरोपी ये नशे की खेप चित्तौड़ सप्लाई के लिए ले जा रहे थे। विशिष्ट लोक अभियोजक महेंद्र सिंह निर्भय ने बताया कि घटना 18 जनवरी 2020 की है। कुन्हाड़ी पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान कोटा नम्बर की एक स्विफ्ट कार को रुकवाया कार में तीन लोग बैठे हुए थे। पूछताछ में उन्होंने चित्तौड़ जाना बताया। कार की तलाशी में पीछे की सीट पर काले रंग का बैग था जिसमे 21 किलो गांजा रखा था। पूछताछ में आरोपी संतोषजनक जवाब नहीं दे सके जिसपर तीनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। जांच के दौरान आरोपियों ने नशे की खेप मोरपा निवासी मांगीलाल से लाना बताया। चार आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट में 11 गवाहों के बयान कराए गए, 46 दस्तावेज पेश किए। कोर्ट ने आरोपी क्लियर हुसैन, जफरुद्दीन और शाहिद हुसैन को सजा सुनाई, जबकि एक अन्य सहआरोपी मांगीलाल को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया।

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