31 के बाद टैक्स जमा करवाने पर 10% जुर्माना

भास्कर न्यूज | अमृतसर प्रॉपर्टी टैक्स अभी तक ना देने वालो ंको निगम की ओर से 31 दिसंबर तक छूट दी गई है। 24 से लेकर 31 दिसंबर तक छुट्टी वाले दिन भी मुख्य कार्यालय और निगम के जोनल कार्यालय में सीएफसी सेंटर टैक्स लेने के लिए खुले रहेंगे। नगर निगम कमिश्नर गुलप्रीत सिंह औलख ने कहा है कि जो लोग अभी तक प्रॉपर्टी टैक्स किसी कारण नहीं भर पाए हैं। वे लोग 31 दिसंबर तक अपना टैक्स जमा करवा सकते हैं। 31 दिसंबर के बाद टैक्स जमा करवाने वालों को 10 प्रतिशत जुर्माना देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि लोगों की सुविधाओं के लिए 31 दिसंबर तक कोई भी छुट्टी चाहे शनिवार और रविवार होने के बावजूद भी नगर निगम मुख्य कार्यालय रंजीत एवेन्यू तथा निगम के जोनल कार्यालय में सीएफसी सेंटर टैक्स लेने के लिए खुले रहेंगे।

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