31 जनवरी तक स्वेच्छा से हटवाएं नाम, अपात्र के खिलाफ होगी कार्रवाई

भास्कर संवाददाता| जैसलमेर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित सक्षम व्यक्तियों को स्वेच्छा से नाम हटवाने के लिए गिव अप अभियान संचालित किया जा रहा है। जिला रसद अधिकारी सवाईराम सुथार ने बताया कि अभियान का उद्देश्य उन व्यक्तियों को स्वेच्छा से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से नाम हटवाने के लिए प्रेरित करना है जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की निष्कासन की श्रेणी अंतर्गत आते है। उन्होंने सक्षम परिवारों से अपील की है कि वे 31 जनवरी 2025 तक स्वेच्छा से नाम हटवाने के लिए प्रार्थना पत्र नजदीकी उचित मूल्य दुकानदार के माध्यम से जिला रसद अधिकारी अथवा संबंधित उपखंड कार्यालय में प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि उपरांत विभागीय निर्देशानुसार अपात्र व्यक्तियों का चिन्हीकरण कर नियमानुसार खाद्य सुरक्षा योजना से नाम हटाने एवं अन्य समुचित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि वे व्यक्ति अपात्रता की श्रेणी में आते हैं जो सरकारी सेवा में कार्यरत है, आयकर दाता या निजी चार पहिया वाहन मालिक अथवा जिनके स्वामित्व में 200 वर्ग गज का पक्का मकान है। उन्हें 31 जनवरी तक अपना नाम योजना से हटवाना होगा। विभाग द्वारा पोस्टरों के माध्यम से और आवेदन पत्र उपलब्ध करवाकर अभियान का प्रचार प्रसार किया जा रहा है।

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