7 हजार बड़े बकायादारों से वसूलना है 3.50 करोड़:आयुक्त बोले- लोक अदालत में 14 दिसंबर को जमा कराएं कर, नहीं तो संपत्ति कुर्क करेंगे

बुरहानपुर नगर निगम ने निर्णय लिया है कि अगर बड़े बकायादारों ने संपत्ति कर सहित अन्य कर 14 दिसंबर को आयोजित होने वाली लोक अदालत में जमा नहीं किया तो लोक अदालत के बाद ऐसे बड़े बकायादारों के नाम सार्वजनिक कर सूची चस्पा की जाएगी। उनकी संपत्ति कुर्क कर राशि वसूली जाएगी। 7 हजार बड़े बकायादारों को नगर निगम ने बिल जारी किए हैं। उन पर करीब 3.50 करोड़ टैक्स बकाया है, जबकि शहर से नगर निगम को संपत्ति कर, जल कर सहित अन्य टैक्स के रूप में 13 करोड़ वसूलना है। निगमायुक्त संदीप श्रीवास्तव ने बताया संपत्ति कर अन्य करों की वसूली के लिए निगम का अमला लोगों के घरों पर जा रहा है। 7 हजार बड़े बकायादारों के घर बिल पहुंचा दिए गए हैं। उनसे अपील की जा रही है। 14 दिसंबर को लोक अदालत है। पुराने बकायादरों को सर-चार्ज में छूट मिल रही है, इसलिए राशि जमा करा दें, लेकिन अगर राशि नहीं जमा की तो नगर निगम ने निर्णय लिया है कि हर वार्ड में जो बड़े बकायादार है उनके नाम सार्वजनिक रूप से चस्पा किए जाएंगे। ऐसे लोगों पर सख्ती से कुर्की और डिमांड जारी कर उनकी संपत्ति कुर्क कर राशि की वसूली की जाएगी सेवा-सदन लॉ कॉलेज में लगेगी लोक अदालत नगर निगम की ओर से नेशनल लोक अदालत का आयोजन 14 दिसंबर को सेवा-सदन लॉ कॉलेज में किया जाएगा। सहायक आयुक्त ज्योति सुनारिया ने बताया इस दिन सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक बकायादार संपत्ति कर, जल कर की राशि जमा करा सकते हैं। इस दौरान सर-चार्ज में छूट रहेगी। यह छूट केवल लोक अदालत के दिन ही मिलेगी। राशि जमा नहीं करने पर लोक अदालत के बाद बड़े बकायादारों के नाम सार्वजनिक किए जाएंगे।

FacebookMastodonEmail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *