झालावाड़ में 8 मार्च को न्यायिक मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जयपुर विद्युत वितरण निगम के अधीक्षण अभियंता बिशम्भर सहाय ने इसकी जानकारी दी। अधीक्षण अभियंता बिशम्भर सहाय ने बताया कि लोक अदालत में उपभोक्ता अपने पुराने कटे हुए कनेक्शन, विवादित बिल, डीसीए, पीडीसी और बकाया बिल की राशि पर विशेष छूट का लाभ उठा सकते हैं। कोर्ट की ओर से 10 हजार रुपए से अधिक बकाया वाले 7681 उपभोक्ताओं को नोटिस जारी किए गए हैं। इन उपभोक्ताओं पर कुल 30 करोड़ 16 लाख रुपए बकाया है। बकायादार उपभोक्ता अपने प्रकरण की जानकारी के लिए सहायक अभियंता कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। वे लोक अदालत में अपनी सहमति देकर एकमुश्त राशि जमा कर विवादित प्रकरण का निपटारा करा सकते हैं। वर्तमान में बड़ी संख्या में बिजली उपभोक्ताओं पर करोड़ों रुपए का बिल बकाया है। इससे उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उपभोक्ता समाधान के लिए निगम कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। लोक अदालत के माध्यम से इन समस्याओं का समाधान किया जाएगा।


