रांची | पिठौरिया थाना अंतर्गत गुरगुरचुआं गांव में हथियार के बल पर डकैती के साथ-साथ महिला के साथ दुष्कर्म की घटना के विरुद्ध दर्ज मामले में सुनवाई करते हुए अपर न्यायायुक्त अमित शेखर की अदालत ने आरोपी सत्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी को अलग से 55 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अपने फैसले में कोर्ट ने कहा है कि जुर्माने की राशि नहीं देने पर आरोपी को अलग से 5 वर्ष की साधारण कारावास की सजा काटनी पड़ेगी। यह घटना 19 वर्ष पहले 30 मई 2005 को केतराम महतो सहित पांच अन्य ग्रामीणों के घर में घटी थी।


