बलात्कार हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास
अनूपपुर। द्वितीय जिला सत्र न्यायाधीश नरेन्द्र पटेल की न्यायालय ने बलात्कार कर हत्या के आरोपी 25 वर्षीय मनीष सिंह गोड निवासी कदमटोला खांडा को थाना कोतवाली अनूपपुर को तीन अलग-अलग धाराओं में आजीवन कारावास एवं 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई हैं। पैरवी लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा ने की। लोक अभियोजक ने बताया कि आरोपी मनीषा सिंह पुत्र राणजीत सिंह ने पीडिता के इच्छा के विरुद्ध एवं सहमति के बिना मैथुन कर बलात्संग करने के बाद गला घोंटकर कर हत्या करते हुए हत्या को आत्महत्या का स्वरूप देने के लिये नाडे के एक छोर को बल्ली से बांधकर फांसी पर लटका कर दिया था साथ ही हत्या का साक्ष्य विलोपन किया। थाना कोतवाली में अपराध की धारा 339/2019 धारा 302, 376, 201 का अपराध दर्ज कर विवेचना उपरांत न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया। जहा द्वितीय जिला सत्र न्यायाधीश की न्यायालय में अपराध प्रमाणित होने पर धारा 376 में 20 साल एवं 4000 रु० जुर्माना धारा 302 में आजीवन एवं 4000 रु0 जुर्माना तथा धारा 2011 में 7 वर्ष कारावास एवं 2000 रु0 जुर्माने की सजा सुनाई।


