: रतलाम कोर्ट ने तीन लोगों पर जानलेवा हमला करने वाले एक दोषी को 6 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। विवाद घर के सामने गाड़ी खड़ी करने को लेकर हुआ था। वहीं, इसी मामले में क्रॉस केस में दूसरे पक्ष के तीन लोगों को भी धारदार हथियार से मारपीट करने पर 6-6 महीने की सजा दी गई है। यह फैसला अष्टम जिला एवं सत्र न्यायाधीश निर्मल मंडोरिया की कोर्ट ने सुनाया। अतिरिक्त लोक अभियोजक संजीव सिंह चौहान ने बताया कि घटना 25 मार्च 2019 की है। नाहरपुरा निवासी फरियादी हरीश ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। हरीश घर पर ही ऑटो गैरेज चलाता है। उसके पास में ही दोषी अभय पीतलिया का घर है। बाजार में आने-जाने वाले लोग अक्सर अभय के घर के सामने गाड़ी खड़ी कर देते थे, जिसे लेकर वह हरीश के परिवार से आए दिन विवाद करता था। पिता को चाकू मारा, बचाने आए बेटों पर भी हमला
घटना वाले दिन इसी बात को लेकर अभय ने हरीश के पिता गोवर्धनलाल से झगड़ा किया। पिता ने गाड़ी हटाने की बात कही, लेकिन अभय गालियां देने लगा। उसने चाकू निकालकर गोवर्धनलाल के पेट और बाएं हाथ की कोहनी पर मार दिया। सीने और आंख पर किए वार
पिता को नीचे गिरता देख हरीश उन्हें बचाने दौड़ा, तो अभय ने उसके सीने पर भी चाकू मार दिया। इसके बाद भाई प्रमोद बचाव करने आया, तो उसके चेहरे पर भी चाकू मारा, जिससे उसकी बांयी आंख पर चोट लगी। लोगों के जमा होने पर आरोपी भाग निकला। क्रॉस केस में दूसरे पक्ष को 6-6 महीने की जेल
इस मामले में अभय की रिपोर्ट पर गोवर्धन, हरीश और विमल चौहान पर भी मारपीट का क्रॉस केस दर्ज किया गया था। कोर्ट ने मुख्य आरोपी अभय को 6 साल की कैद और 10 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। वहीं, क्रॉस केस में गोवर्धन चौहान, हरीश चौहान और विमल चौहान को दोषी पाते हुए 6-6 माह की कैद और 1-1 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।


