बुरहानपुर के महलगुराड़ा गांव में उतावली नदी किनारे बिना अनुमति हेला टक्कर कराए जाने पर शिकारपुरा थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने आयोजन समिति के सदस्यों, हेला मालिकों सहित 15 नामजद और अन्य अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया है। मामला भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धाराओं में दर्ज हुआ है। जानकारी के मुताबिक, समिति ने केवल मेले की अनुमति ली थी, लेकिन मौके पर हेलों की टक्कर करवाई गई। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग जमा हुए और हेला टक्कर के चलते भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। अफरा-तफरी में लाठी-डंडे चलने तक की नौबत आ गई, जिसमें दो-तीन लोग मामूली रूप से घायल हुए। एसडीएम से मेला आयोजन की परमिशन मिली थी नेपानगर एसडीएम से हिंदू-मुस्लिम एकता समिति ने 26 नवंबर को मेला आयोजन की अनुमति ली थी। अनुमति लेने वालों में अध्यक्ष हबीब पिता फतेह खां, उपाध्यक्ष मनोज महाजन, सचिव बिस्मिल्ला तड़वी सहित कुल 12 सदस्य शामिल थे। एक दिन पहले ही थाना प्रभारी विक्रम सिंह ने बैठक लेकर हेला टक्कर न कराने की हिदायत दी थी, लेकिन इसके बावजूद मुकाबला कराया गया।
पुलिस ने बीएनएस 2023 की धारा 125, 223(ए), 3(5) और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11(1)(घ) के तहत केस दर्ज किया है। वीडियो फुटेज के आधार पर अन्य आरोपियों की भी पहचान की जा रही है। इन 15 नामजद आरोपियों पर मामला दर्ज हबीब फतेह खां, मनोज भागवत, बिस्मिल्ला सायबू, सोहेल शकील, निलेश सदाशिव, आरिफ शमशेर, अफसर शाबास खां, गोकुल विश्वनाथ, उमेश ईश्वर पाटील, जलील शमशेर, लाडले अब्दुल गनी, उप सरपंच रविंद्र महाजन, हेला मालिक शेख ऐजाज हिफाजत, शेख इकबाल हिफाजत और दिनेश ओंकार।


