हरियाणा के पंचकूला में एसडीजेएम कोर्ट ने फर्जी शिनाख्ती और जमानती के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने तीन अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फर्जी दस्तावेजों से ली गई थी जमानत जानकारी के अनुसार, पंचकूला के कालका एसडीजेएम कोर्ट में 21 जनवरी 2023 को एक आरोपी को 35 हजार रुपए के सिक्योरिटी बॉन्ड पर जमानत दी गई थी। उस समय तीन लोग जमानती और शिनाख्ती के तौर पर कोर्ट में पेश हुए थे। उन्होंने पटियाला के ढाकनसू कलां निवासी तरसेम की जमीन के दस्तावेजों का इस्तेमाल किया था। असली जमीन मालिक ने किया खुलासा 8 अगस्त 2024 को तरसेम खुद कोर्ट में पेश हुआ और बताया कि उसने कभी किसी की जमानत नहीं ली और न ही अपने दस्तावेज किसी को दिए। इसके बाद कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए तीनों फर्जी जमानती और शिनाख्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। पुलिस ने दर्ज किया मामला, जांच जारी कालका थाना पुलिस के जांच अधिकारी एसआई देवीदयाल ने बताया कि कोर्ट के निर्देश पर तीन अज्ञात लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 419, 420, 467, 468 और 471 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस केस से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रही है ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। उन्होंने कहा कि जल्द ही कोर्ट में झूठा जमानती बनकर पेश होने वालों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।


